Jharkhand liquor policy : शराब दुकानों पर Time Change! अब रात 11 बजे तक मिलेगी शराब, कीमतें-स्टाक-उपहार में बड़ा बदलाव
क्या झारखंड की नई शराब नीति से शराब दुकानों और ग्राहकों को होगा फायदा? रात 11 बजे तक शराब बिक्री, कीमतों में बदलाव और स्टॉक अपडेट न करने पर भारी जुर्माना—जानिए पूरी खबर!
झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नीति लागू करते हुए राज्य में शराब बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा रात 10 बजे थी। सरकार के इस फैसले से दुकानदारों और ग्राहकों के लिए कई नए नियम, फायदे और चुनौतियां सामने आई हैं।
नई नीति के धनतेरस झारखंड में शराब उद्योग के लिए नई सुबह लेकर आई है। अब हर शराब दुकानदार को अपने स्टाक की स्थिति हर दिन अपडेट करनी होगी। यदि स्टाक अपडेट नहीं किया जाता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार 10 हजार रुपये और तीसरी बार 15 हजार रुपये जुर्माना देने पड़ेंगे। यह नियम पारदर्शिता और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बनाया गया है.
शराब बाजार में निजी दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अब निजी संचालक ग्राहकों के लिए उपहार, डिस्काउंट और आकर्षक स्कीम चला सकते हैं। इसका असर शराब बिक्री के तरीकों और प्रोमोशन्स पर दिखेगा। सरकार ने यह व्यवस्था शराब की बिक्री को पारदर्शी, आधुनिक और नियंत्रित बनाने के लिए लागू की है।
नई उत्पाद नीति के तहत शराब की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। विदेशी बनी शराब (FMFL) पर भारी छूट दी गई है, जिससे कुछ प्रीमियम ब्रांड 6,600 रुपये तक सस्ते मिलेंगे। वहीं भारत में बनी विदेशी शराब की कीमतें 300 रुपये तक बढ़ गई हैं। बीयर और देसी शराब में भी 10-20 रुपये तक वृद्धि देखी गई है.
सरकार इन बदलावों से राज्य राजस्व में बढ़ोतरी और शराब बिक्री में पारदर्शिता का दावा कर रही है। साथ ही लॉटरी सिस्टम से 1453 निजी दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर भी रोक लगाने की कोशिश है.
क्या शराब के समय और कीमत में बदलाव से शराब बिक्री पर असर पड़ेगा? क्या रात 11 बजे तक शराब मिलने से राज्य में उपभोक्ता संतुष्ट होंगे या दुरुपयोग बढ़ेगा? अब देखना होगा कि यह नीति झारखंड में शराब बाजार को कैसे बदलती है।
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