GST Meeting LIVE Updates : GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स! जानिए क्या-क्या होगा सस्ता और महंगा?
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% स्लैब हटाने पर मुहर लग गई है। अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे। लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगेगा। जानिए किन चीजों पर GST घटेगा और किन पर बढ़ेगा।

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2025। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। यह जानकारी बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को दी। अब 22 सितंबर से देश में सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% लागू होंगे। वहीं लग्जरी आइटम्स पर 40% GST लगाया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी फैसलों की आधिकारिक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद की जाएगी। खास बात यह रही कि यह मीटिंग 3-4 सितंबर को दो दिन चलनी थी, लेकिन इसे एक ही दिन में निपटा दिया गया।
GST काउंसिल की मीटिंग के हाइलाइट्स
कपड़े और जूते होंगे सस्ते
2,500 रुपये तक के कपड़े और जूतों पर जीएसटी घटाकर 5% किया जाएगा। इससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा।
MSME और स्टार्टअप को बड़ी राहत
अब MSME और स्टार्टअप्स को GST रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। यह प्रक्रिया घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दी गई है।
निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड
निर्यातकों को अब GST का रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा। इससे उनके बिजनेस में समय और मेहनत दोनों बचेंगे।
स्वास्थ्य बीमा और दवाएं होंगी सस्ती
काउंसिल ने बीमा प्रीमियम पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा। इसके साथ ही जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स कम किया जाएगा।
ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
GST परिषद ने ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर ली है। इससे टैक्स पेयर का काम आसान होगा।
लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी महंगी
20 लाख से ऊपर की लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। इससे टाटा, महिंद्रा, टेस्ला जैसी कंपनियों के मॉडल महंगे होंगे।
जनता को क्या फायदा होगा?
विशेषज्ञों के अनुसार, करीब 175 आइटम्स पर GST दरें घटेंगी। इनमें स्नैक्स, घी, मक्खन, अचार, जैम, रेडी-टू-ईट फूड, ऑटोमोबाइल, AC, फ्रिज, ट्रैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
12% से घटकर 5% पर आने वाले सामान – टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, दवाइयां, स्नैक्स, सिलाई मशीन, कपड़े, जूते, कृषि मशीनरी।
28% से घटकर 18% पर आने वाले सामान – सीमेंट, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, फ्रिज, टायर।
इस बदलाव से आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा और त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ सकती है।
विपक्षी राज्यों की चिंता
बैठक में विपक्षी राज्यों ने चिंता जताई कि टैक्स कटौती का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचे, कंपनियों को नहीं। उन्होंने केंद्र से कहा कि अगर राज्यों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करनी होगी।
2017 में जब GST लागू हुआ था, तब केंद्र ने पांच साल तक राज्यों को मुआवजा देने का वादा किया था। अब राज्यों की मांग है कि 40% लग्जरी टैक्स से मिलने वाली कमाई का हिस्सा राज्यों को भी मिले।
नई GST दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के सस्ते होने से बाजार में डिमांड बढ़ेगी। वहीं लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स से सरकार को राजस्व मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर कह चुके थे कि इस दिवाली जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। अब GST स्लैब में इस बदलाव को उसी वादे की ओर एक कदम माना जा रहा है।
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