फर्जी जमीन सौदे में फंसा जालसाज बिल्डर गिरफ्तार, बाकी दो आरोपी अब भी फरार

झारखंड में फर्जी जमीन सौदे के आरोप में पुलिस ने जालसाज बिल्डर संतोष राय को गिरफ्तार किया। उसके पार्टनर रंजीत झा और पिता युगल किशोर राय अब भी फरार हैं। जानें पूरी खबर।

Aug 4, 2024 - 21:47
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फर्जी जमीन सौदे में फंसा जालसाज बिल्डर गिरफ्तार, बाकी दो आरोपी अब भी फरार
फर्जी जमीन सौदे में फंसा जालसाज बिल्डर गिरफ्तार, बाकी दो आरोपी अब भी फरार

झारखंड में जमीन के एवज में फर्जी जमीन दिखाकर 13 लोगों को ठगने वाले जालसाज बिल्डर संतोष राय को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, इस मामले में संतोष राय का पार्टनर रंजीत झा और उसके पिता युगल किशोर राय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों ही उक्त मामले में दोषी पाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से रंजीत झा की जमानत रद्द कर दी गई है, जबकि उम्र का हवाला देकर युगल किशोर राय ने जमानत की याचिका लगाई है।

ठगी की कहानी

ठगी के शिकार लोगों ने बताया कि 7 साल पूर्व उन्होंने संतोष राय, उनके पिता युगल किशोर राय और रंजीत झा से गम्हरिया रेलवे स्टेशन के समीप जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के एवज में उन्होंने 45.48 लाख रुपये जमा कराए थे। लेकिन उन्हें आज तक जमीन का पोजेशन नहीं मिला। इससे क्षुब्ध होकर 13 लोगों ने साल 2021 में आदित्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 422, 467, 468, 471 और 506/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता और न्यायिक प्रक्रिया

शिकायत करने वालों में ललित कुमार पंडित, राजेश लाल, गजेंद्र मिश्रा, संजीत कुमार, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, रंजीत सिंह, गणेश प्रसाद, शोभा देवी, जगदीश चौधरी, मनोज कुमार राय, शुभेंदु सेन और रंजीत लाल गुप्ता शामिल हैं।

जालसाजों ने पहले सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 24 मार्च 2022 को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए पैसे लौटाने की शर्त पर जमानत देना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया, जहां हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पुलिस कार्रवाई

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी संतोष कुमार राय और रंजीत झा की अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जबकि युगल किशोर राय की याचिका को उम्र को लेकर होल्ड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि युगल किशोर राय ने हलफनामे में अपनी उम्र गलत दिखाई है ताकि उन्हें जमानत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से मुलाकात की थी, जिसके बाद एसपी ने जांच अधिकारी को आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।

संतोष राय की गिरफ्तारी और आगे की प्रक्रिया

संतोष कुमार राय का आदित्यपुर में राय मार्केट और राय गेस्ट हाउस संचालित होता है। अपने रसूख के बल पर वह खुलेआम घूम रहा था, लेकिन अंततः रविवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि संतोष राय के पिता युगल किशोर राय और उनके बिजनेस पार्टनर रंजीत झा की गिरफ्तारी कब होती है। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

पीड़ितों की प्रतिक्रिया

संतोष राय की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित लोगों ने राहत की सांस ली है, मगर उन्हें अब भी बाकी बचे दो जालसाजों की गिरफ्तारी का इंतजार है। पीड़ितों को उम्मीद है कि जल्द ही सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।

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Team India मैंने कई कविताएँ और लघु कथाएँ लिखी हैं। मैं पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और अब संपादक की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा हूं।