Ranchi Scam: अरगोड़ा में करोड़ों की धोखाधड़ी! जमीन के सौदे में जावेद अख्तर ने किए 1.06 करोड़ गबन, जान से मारने की धमकी से सनसनी
रांची के कडरू निवासी मजहरूल हक ने अरगोड़ा थाना में मो. जावेद अख्तर के खिलाफ जमीन के सौदे में ₹1 करोड़ 06 लाख 83 हज़ार के गबन और धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज कराया है। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है।
झारखंड की राजधानी रांची में जमीन के कारोबार में धोखाधड़ी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने रियल एस्टेट के बाजार में दहशत पैदा कर दी है। कडरू निवासी मजहरूल हक ने अरगोड़ा थाना में मो. जावेद अख्तर के खिलाफ करोड़ों रुपये के गबन, धोखाधड़ी और यहां तक कि जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
एफआईआर के अनुसार, आरोपी जावेद अख्तर पर कुल ₹1 करोड़ 06 लाख 83 हज़ार के गबन का आरोप है। यह घटना दिखाती है कि जमीन की बढ़ती कीमतों के बीच विश्वास के नाम पर किस तरह बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है।
करोड़ों का सौदा, अधूरा निबंधन
पीड़ित मजहरूल हक ने बताया कि 20 मई 2023 को उन्होंने अपने पार्टनर गोपाल कुमार के साथ मिलकर मौजा चुटु, थाना सदर स्थित कुल 4 एकड़ 5.50 डिसमिल भूमि के लिए मो. जावेद अख्तर के साथ एकरारनामा किया था। इस जमीन के लिए प्रति डिसमिल ₹5 लाख की दर तय की गई थी, जिसमें शुरुआत में ही जावेद अख्तर को ₹21 लाख की बड़ी अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था।
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भुगतान की राशि: एफआईआर के अनुसार, मजहरूल हक ने जावेद अख्तर को अब तक कुल ₹2 करोड़ 86 लाख 83 हजार रुपये का भुगतान किया है।
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गबन का आरोप: इस विशाल राशि में से जावेद अख्तर ने केवल ₹1 करोड़ 80 लाख के मूल्य का ही भूमि का रजिस्ट्रेशन कराया। बाकी शेष बचे ₹1 करोड़ 6 लाख 83 हजार रुपये अभी भी जावेद के पास जमा हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है।
लीगल नोटिस और जान से मारने की धमकी
शिकायतकर्ता का कहना है कि शेष राशि के भुगतान के एवज में भूमि का पूरा निबंधन करने के लिए वे बार-बार जावेद अख्तर से सम्पर्क कर रहे थे। लेकिन आरोपी टाल-मटोल कर रहा था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया।
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मुलाकात से इनकार: जब मजहरूल हक जावेद के आवास पर गए, तो परिजनों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इसके बाद कानूनी रास्ता अपनाया गया।
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लीगल नोटिस: शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 25 जून 2025 को लीगल नोटिस भेजा, पर उसका भी कोई जवाब नहीं मिला।
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धमकी का दंश: शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब मजहरूल हक ने जावेद अख्तर से बार-बार शेष राशि की मांग की, तो आरोपी ने गाली-गलौज के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी।
धमकियों के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान पीड़ित आखिरकार अरगोड़ा थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है।
आपकी राय में, जमीन के बड़े सौदों में इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए खरीदारों को कौन से दो अग्रिम कानूनी दस्तावेज़ों पर जोर देना चाहिए?
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