रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को हाईकोर्ट से मिली जमानत, विवादास्पद जमीन खरीद-बिक्री मामले में थे आरोपी
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को चेशायर होम रोड की जमीन की विवादास्पद खरीद-बिक्री मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
रांची: रांची स्थित चेशायर होम रोड पर एक एकड़ जमीन की कथित गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में फंसे रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छवि रंजन के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
ईडी की जांच और आरोप
यह मामला ईडी के कांड संख्या ECIIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें छवि रंजन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितताएं कीं। ईडी ने इस मामले में रंजन को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे।
जमानत पर बहस
सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस की। उन्होंने अदालत में दलील दी कि रंजन पर लगे आरोपों का आधार कमजोर है और उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। दूसरी ओर, ईडी ने अपनी जांच और सबूतों के आधार पर रंजन की जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने छवि रंजन को जमानत प्रदान करने का निर्णय लिया।
निलंबित आईएएस की मुश्किलें
छवि रंजन, जो पहले रांची के डीसी थे, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिए गए थे। इस विवादास्पद मामले ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि राज्यभर में भी चर्चा का विषय बना। अब जमानत मिलने के बाद, रंजन की स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो सकती है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि मामले की आगे की जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं।
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