दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।
नयी दिल्ली: 18 अक्टूबर 2024 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया। मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उनका यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए था।
हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ, जस्टिस विभू बाखरु ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, “मधु कोड़ा को किसी भी सार्वजनिक पद पर चुनाव लड़ने की सुविधा देना उचित नहीं होगा, जब तक वे इस मामले में पूरी तरह बरी नहीं हो जाते।” कोर्ट ने यह भी कहा कि मधु कोड़ा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। लेकिन कोर्ट इस बात पर राजी नहीं था कि सिर्फ इसी आधार पर उनकी सजा पर रोक लगाई जा सकती है।
गौरतलब है कि कोयला घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और मधु कोड़ा के सहयोगी विजय जोशी को निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। इन्हें कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआइएसयूएल) को राजहरा नार्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था।
अदालत ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले में वीआइएसयूएल पर 50 लाख रुपये, मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपये और एचसी गुप्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पूर्व मुख्य सचिव एके बसु पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दी गई थी।
यह ध्यान देने योग्य है कि मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक था। इस दौरान ही यह घोटाला हुआ था।
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