Bank Deposits to State Consolidated Fund: सरयू राय ने वित्त मंत्री से की अविलंब कार्रवाई की मांग

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों व जिलों के बैंक खातों में पड़ी अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने की मांग की।

Aug 14, 2025 - 17:17
Aug 14, 2025 - 17:21
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Bank Deposits to State Consolidated Fund: सरयू राय ने वित्त मंत्री से की अविलंब कार्रवाई की मांग
Bank Deposits to State Consolidated Fund: सरयू राय ने वित्त मंत्री से की अविलंब कार्रवाई की मांग

जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने प्रदेश के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न बैंकों में विभागों, प्रमंडलों और जिलों द्वारा जमा की गई अव्यवहृत राशि को तुरंत राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund) में जमा कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल आवश्यक है बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य भी है।

ब्याज राशि भी जमा करने का निर्देश

पत्र में श्री राय ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मूल राशि ही नहीं, बल्कि इन बैंक खातों में जमा राशि से उपार्जित ब्याज को भी समेकित निधि में वापस जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि इस संबंध में राज्य के प्रधान महालेखाकार का स्पष्ट निर्देश पहले से मौजूद है।

अव्यवहृत राशि के स्रोत स्पष्ट हों

विधायक ने कहा कि राज्य में कई विभागों, विशेषकर कार्य विभागों में, खर्च न हो सकी राशि सिविल डिपॉजिट, पीएल खाता और लोक लेखा में दर्ज है।
2014 में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर यह राशि संबंधित राजस्व शीर्षों के अंतर्गत समेकित निधि में जमा करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इस पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि जमा की जाने वाली राशि स्थापना व्यय की है या फिर राज्य/केंद्रीय योजना की।

महालेखाकार की सिफारिशें और राज्य सरकार का निर्णय

श्री राय ने बताया कि 9 जुलाई 2020 और 11 फरवरी 2022 को प्रधान महालेखाकार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद वित्त विभाग और महालेखाकार के बीच विचार-विमर्श हुआ और तय किया गया कि बैंक खातों में पड़ी सभी अव्यवहृत राशियों को संबंधित शीर्ष के अनुसार समेकित निधि में जमा किया जाए।

पूंजीगत व्यय पर भी लागू नियम

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत भी स्थापना मद, राज्य योजना, केंद्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि — चाहे राज्यांश हो या केंद्रांश — उसे भी पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियों और वसूलियों के उपशीर्ष में समेकित निधि में जमा किया जाए।

जब राशि का शीर्ष ज्ञात न हो

पत्र में उल्लेख है कि यदि किसी राशि का विभाग तो ज्ञात हो लेकिन शीर्ष ज्ञात न हो, तो उसे संबंधित विभाग के राजस्व व्यय मुख्य और उप मुख्य शीर्ष में जमा किया जाए।
अगर विभाग और शीर्ष दोनों अज्ञात हों, तो राशि मुख्य शीर्ष: विविध सामान्य सेवाएं और उप शीर्ष: अधिक अदायगियों की वसूली में जमा की जाए।

ब्याज की वापसी भी अनिवार्य

सरयू राय ने स्पष्ट किया कि बैंक खातों में पड़ी राशि पर अर्जित ब्याज को भी मुख्य शीर्ष: ब्याज प्राप्तियां, उप मुख्य शीर्ष: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ब्याज और संबंधित उपशीर्ष में समेकित निधि में जमा करना अनिवार्य है।

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Team India मैंने कई कविताएँ और लघु कथाएँ लिखी हैं। मैं पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और अब संपादक की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा हूं।