Jaipur Judgment: बम ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बड़ा फैसला, इन चारों को उम्रकैद!

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के 17 साल पुराने मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, चार आतंकियों को सुनाई गई कठोर उम्रकैद। जानिए पूरी कहानी, कोर्ट की टिप्पणी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

Apr 8, 2025 - 16:08
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Jaipur Judgment: बम ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बड़ा फैसला, इन चारों को उम्रकैद!
Jaipur Judgment: बम ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बड़ा फैसला, इन चारों को उम्रकैद!

Jaipur में 2008 का वो काला दिन, जब पूरे शहर को सीरियल धमाकों ने दहला दिया था — अब उस केस में 17 साल बाद इंसाफ की गूंज सुनाई दी है।
13 मई 2008 को हुए आठ बम धमाकों में से एक मामले, रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर अब अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

चार आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिन्हें दोषी ठहराया गया है वे हैं: शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान।

क्या था Jaipur बम ब्लास्ट मामला?

13 मई 2008 को जयपुर की शाम कुछ अलग ही मायनों में यादगार बन गई।
करीब 12 मिनट के अंतराल में शहर के अलग-अलग हिस्सों में आठ बम धमाके हुए, जिनमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 180 से अधिक लोग घायल हुए।

इन धमाकों से ठीक पहले एक और बम चांदपोल बाजार के पास रामचंद्र मंदिर के नजदीक एक गेस्ट हाउस में मिला था, जिसे धमाके से महज़ 15 मिनट पहले डिफ्यूज कर लिया गया था।
अगर वह बम फटता, तो नौवां धमाका जयपुर की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता था।

17 साल बाद आया फैसला, न्याय की जीत!

इस जिंदा बम मामले में बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने अब चारों आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने उन्हें IPC, UAPA और Explosive Substances Act की अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराया।

IPC की धाराएं:

  • 120B – आपराधिक साजिश

  • 121A – राजद्रोह से संबंधित षड्यंत्र

  • 307 – हत्या की कोशिश

  • 153A – धार्मिक विद्वेष फैलाना

UAPA की धाराएं:

  • 13 – गैरकानूनी गतिविधियाँ

  • 18 – आतंकवादी गतिविधि की साजिश

Explosives Act की धाराएं:

  • धारा 4, 5, और 6

अदालत ने क्या कहा?

विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने फैसले में कहा:

"सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या गलत है, क्या सही – यह हमारा अंतरात्मा जानता है। सजा हुई है, मतलब गुनाह भी हुआ है।"

इस एक टिप्पणी ने पूरे देश के भीतर न्याय की भावना को और मजबूत कर दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें – न्याय की कसौटी पर तरकश

सरकारी पक्ष:
विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने कहा –

"यह एक जघन्य और संगीन अपराध है। ऐसे लोगों को शेष जीवन तक जेल में रखा जाना चाहिए।"

बचाव पक्ष:
आरोपियों के वकील मिन्हाजुल हक ने कहा –

"चारों आरोपी पिछले 15 साल से जेल में हैं, और अन्य आठ मामलों में हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। इसलिए सजा में नरमी बरती जाए।"

लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए, कठोर आजीवन कारावास की सजा दी।

इतिहास की गवाही, वर्तमान का न्याय

यह मामला सिर्फ चार आतंकियों की सजा का नहीं, बल्कि भारत की न्यायिक प्रणाली की सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक है।
17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, सबूतों की कसौटी और अदालती बहसों के बाद आया यह फैसला उन सैकड़ों पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

क्या अब सब खत्म हो गया?

इस फैसले से न्याय तो मिला, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है –
क्या इतने साल इंतज़ार जरूरी था?
क्यों हमारी अदालतों में ऐसे मामलों में सालों लग जाते हैं?
क्या ऐसे अपराधियों को जल्द और कठोर सजा देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं होना चाहिए?

 देर से ही सही, न्याय ज़रूर मिला

जयपुर बम धमाकों की इस लंबी कहानी का एक अध्याय अब बंद हुआ है।
लेकिन यह फैसला भारत की न्याय व्यवस्था और आतंक के खिलाफ उसकी अडिग नीतियों की गवाही देता है।

???? "न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं – जयपुर ने फिर साबित कर दिया है!"

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Manish Tamsoy मनीष तामसोय कॉमर्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और खेलों के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज जैसे खेलों में उनकी गहरी समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता उन्हें एक कुशल खेल विश्लेषक बनाती है। इसके अलावा, मनीष वीडियो एडिटिंग में भी एक्सपर्ट हैं। उनका क्रिएटिव अप्रोच और टेक्निकल नॉलेज उन्हें खेल विश्लेषण से जुड़े वीडियो कंटेंट को आकर्षक और प्रभावी बनाने में मदद करता है। खेलों की दुनिया में हो रहे नए बदलावों और रोमांचक मुकाबलों पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार के रूप में स्थापित करती है।