Howrah Bakery में छानबीन: बेकरी यूनिट का हुआ निरीक्षण, सैंपल लिए गए जांच के लिए!
Howrah Bakery में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेकरी यूनिट का निरीक्षण किया और सैंपल लिए गए। जानें क्या होगा अगर मिलावट पाई गई!
क्या आप जानते हैं कि शहर में चलने वाली बेकरी यूनिट्स में बेची जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए निरंतर जांच अभियान चलते रहते हैं? हाल ही में, शहरी क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच को लेकर एक खास अभियान चलाया गया। इस अभियान में अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जोगेश्वर प्रसाद और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन ने मेसर्स हावड़ा बेकरी, धतकीडीह का निरीक्षण किया।
हावड़ा बेकरी, जो अपनी स्वादिष्ट बेकरी उत्पादों के लिए जानी जाती है, उसमें इस बार एक जांच की गई। बेकरी यूनिट का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इनमें बेसन काजू, बादाम नानखटिया और टोस्ट शामिल थे। इन सैंपल्स को तत्काल राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा गया है, जहां इनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा।
अब सवाल यह उठता है कि अगर इन सैंपल्स में मिलावट पाई जाती है, तो क्या होगा? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ऐसी स्थिति में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, बेकरी के संचालक को एफएसएसएआई के मानकों के अनुरूप साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है।
एफएसएसएआई लाइसेंस का महत्व:
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन ने स्पष्ट किया कि जो खाद्य प्रतिष्ठान बिना एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिष्ठान बेचना वाले दुकानदारों को भी सचेत किया कि वे अपने डिस्प्ले में मिठाई के निर्माण तिथि और अंतिम उपयोग तिथि को अंकित करें, ताकि ग्राहकों को स्वच्छ और ताजे खाद्य पदार्थ मिलें। इसके अलावा, खुदरा और थोक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को सड़े-गले या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री से बचने की सलाह दी गई है।
स्वच्छता पर ध्यान:
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेकरी के किचन की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार, किचन की दीवारों पर पपड़ी, मकड़ी के जाले और फूफंदी का होना किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में स्वीकार्य नहीं है। अगर इन बिंदुओं में कोई कमी पाई जाती है, तो बेकरी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
एफएसएसएआई लाइसेंस की अनिवार्यता:
यह भी सुनिश्चित किया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपकाई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो सके कि खाद्य सामग्री मानक के अनुसार तैयार की जा रही है। यह कदम खाद्य सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मुहैया कराएगा।
इस प्रकार के निरीक्षण अभियान न केवल खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह बेकरी उद्योग और खाद्य प्रतिष्ठानों को भी बेहतर और सुरक्षित प्रैक्टिस अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके पसंदीदा खाद्य प्रतिष्ठान में स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, तो इस प्रकार की कार्रवाई पर गौर करना चाहिए!
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