New Custom Rule For Airlines : एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों की जानकारी देना अनिवार्य, अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम

भारतीय कस्टम विभाग ने एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों की जानकारी साझा करना अनिवार्य किया। नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जानें क्या हैं नए नियम और उनके उद्देश्य।

Dec 31, 2024 - 19:02
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New Custom Rule For Airlines : एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों की जानकारी देना अनिवार्य, अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम
New Custom Rule For Airlines : एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों की जानकारी देना अनिवार्य, अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम

विदेशी यात्रियों की जानकारी साझा करना अब अनिवार्य: अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली: भारतीय कस्टम विभाग ने विदेशी यात्रियों की आवाजाही को सख्ती और सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए एक नया नियम लागू करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से सभी एयरलाइंस को अनिवार्य रूप से विदेशी यात्रियों की विस्तृत जानकारी भारतीय कस्टम विभाग के साथ साझा करनी होगी।

क्या है नया नियम?

नया नियम भारतीय कस्टम विभाग के “एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम” (APIS) के तहत लागू किया जाएगा। इसके तहत एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रस्थान से 24 घंटे पहले यात्रियों की निम्न जानकारी साझा करनी होगी:

  • यात्री का नाम
  • पासपोर्ट नंबर
  • यात्रा का मार्ग
  • टिकट और पीएनआर डिटेल
  • भुगतान की जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर, बिलिंग डिटेल्स)
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
  • ट्रैवल एजेंसी का विवरण
  • बैगेज और कोड शेयर की जानकारी

इस नियम का उद्देश्य यात्रियों की पहचान को पहले से सत्यापित करना और संभावित सुरक्षा खतरों को कम करना है।

कैसे काम करेगा यह नियम?

एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी सीमा शुल्क विभाग के "एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम" में अपलोड करनी होगी। इसके माध्यम से कस्टम विभाग उड़ानों के प्रस्थान और आगमन से पहले यात्रियों की जानकारी की जांच करेगा। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

नियम का पालन न करने वाली एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कस्टम विभाग ने कहा है कि यदि एयरलाइंस समय पर जानकारी साझा करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें लाखों रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि, जुर्माने की सटीक राशि अभी तय की जा रही है।

यात्रियों के खर्च पर भी नजर

इस नियम के तहत यात्रियों के यात्रा खर्च की जानकारी भी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। यात्री ने यात्रा के लिए भुगतान किस माध्यम से किया है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, नकद, या अन्य तरीकों से, इसका विवरण भी कस्टम विभाग को प्रदान करना होगा।

सरकार का उद्देश्य

नए नियम का उद्देश्य विदेश यात्रा को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इससे कस्टम विभाग को यात्रियों की पहचान के साथ-साथ उनके यात्रा उद्देश्यों की जानकारी पहले से मिल सकेगी। यह कदम न केवल सुरक्षा खतरों को कम करेगा, बल्कि अवैध गतिविधियों जैसे कि तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी पर भी लगाम लगाएगा | 

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Team India मैंने कई कविताएँ और लघु कथाएँ लिखी हैं। मैं पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और अब संपादक की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा हूं।