Kolkata RG Kar Medical rape and murder case : कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा, कोर्ट नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जानिए पूरा मामला
कोलकाता रेप और हत्या मामले में अदालत ने संजय रॉय को 50 हजार जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट नहीं पूरे मामले की सुनवाई के दौरान इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है।
Kolkata RG Kar Medical rape and murder case : साल 2024 का सबसे चर्चित घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस में सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान संजय रॉय को आरोपी साबित किया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को 50 हजार जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि केस की जांच करने वाली सीबीआई टीम ने फांसी की मांग की थी। आरोपी संजय रॉय को दिए गए फैसले के बाद पीड़िता के माता - पिता और साथी डॉक्टर खुश नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।
आरोपी कोर्ट में क्या बोला :
बीते साल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 32 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आज जब कोर्ट ने आरोपी से अपनी सफाई के बारे में पूछा तो आरोपी संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया। और कहा उसे फंसाया जा रहा है। आरोपी ने आगे कहा मैं हमेशा रुद्राश वाली चेन पहनता हूं। अगर मैने अपराध किया होता तो वो वहीं टूट जाती। जांच के दौरान मुझे कुछ बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझसे पेपर पर जबरन कबूलनामा साइन करवाया। इतना सब सुनने के बाद जज अनिर्बान दास ने अपना फैसला सुनाया।
फैंसले से नाखुश दिखे सीबीआई अधिकारी और परिजन :
कोलकाता पुलिस से घटना की जांच अपने हाथों में लेने वाली सीबीआई टीम कोर्ट के फैसले से नाखुश दिखी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो दुर्लभतम श्रेणी में आता है। समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी सजा यानी फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं पीड़िता के परिजन में कोर्ट के फैंसले से खुश नहीं है। वहीं संजय रॉय के वकील ने दलील दी कि सीबीआई के वकील को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। जो यह साबित कर सकें कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। वो फांसी के आलावा अन्य सजा के लिए प्रार्थना करते है।
केस को सुलझाने में ये साबित हुई अहम चीजें :
आपको बता दें कि फोरेंसिक जांच में बाल संजय रॉय के बताए गए थे। इतना ही नहीं 100 से अधिक गवाह, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट , सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, और इयरफोन ये सभी चीजें आरोप सिद्ध करने के लिए अहम साबित हुई। पीड़िता के नाखूनों में संजय रॉय का खून, और योनि में सीमेन मिला। इन सभी चीजों ने संजय रॉय आरोपी बनाया। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी।
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