Jharkhand Guidelines: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त सोशल मीडिया नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई!
झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जानिए क्या हैं नए नियम।
रांची। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, राजनीतिक या सांप्रदायिक पोस्ट साझा नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार की अभद्र या विवादित टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या हैं नए नियम?
झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों में सरकारी कर्मचारियों को कई कड़े नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
- सरकार की नीतियों पर चर्चा या आलोचना नहीं कर सकते।
- राजनीतिक, सांप्रदायिक या धर्म विरोधी पोस्ट साझा नहीं कर सकते।
- कोई भी आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे।
- ट्रोलिंग, ऑनलाइन पोल या वोटिंग में भाग नहीं लेंगे।
- निजी और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट को अलग रखना होगा।
- सरकारी गोपनीय जानकारी या कार्यालय से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज साझा नहीं करेंगे।
- डीपी और प्रोफाइल पिक्चर में किसी संगठन या राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं लगा सकते।
सरकारी कर्मियों पर क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
झारखंड सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही, कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अक्सर सोशल मीडिया पर विवादास्पद बयान दे देते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद खड़े हो जाते हैं।
क्या होगा अगर नियम तोड़े गए?
- सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- संवेदनशील सरकारी जानकारी साझा करने पर कड़ी सजा दी जा सकती है।
- सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले पोस्ट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सरकारी कर्मचारियों को क्यों करनी होगी सावधानी?
- किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, लिंग, व्यवसाय या राज्य के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
- कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय के कार्यों से जुड़ी निजी तस्वीरें साझा नहीं करेगा।
- न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से संबंधित किसी भी भ्रामक पोस्ट पर रोक लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर किन बातों का रखना होगा ध्यान?
- सभ्य और शालीन भाषा का प्रयोग करें।
- किसी भी तरह की राजनीतिक या भ्रामक जानकारी से बचें।
- सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों का प्रतिनिधित्व न करें।
- अपनी व्यक्तिगत राय को सरकारी कार्यों से अलग रखें।
- कोई भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी सार्वजनिक न करें।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?
झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड सरकार के इस फैसले से यह साफ है कि अब सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने से पहले सतर्क रहना होगा, अन्यथा कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।
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