Nawada Online Complaint: द्वितीय अपील के तहत शिकायतों का त्वरित निपटारा, जानिए कैसे करें ऑनलाइन शिकायत दायर

नवादा में द्वितीय अपील के तहत 3 शिकायतों का त्वरित निपटारा, जानिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कैसे आसानी से मिल सकता है समाधान।

Dec 25, 2024 - 15:32
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Nawada Online Complaint: द्वितीय अपील के तहत शिकायतों का त्वरित निपटारा, जानिए कैसे करें ऑनलाइन शिकायत दायर
Nawada Online Complaint: द्वितीय अपील के तहत शिकायतों का त्वरित निपटारा, जानिए कैसे करें ऑनलाइन शिकायत दायर

नवादा, 25 दिसंबर 2024: नवादा जिले में द्वितीय अपील के तहत 3 शिकायतों का निपटारा किया गया। यह सुनवाई जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की गई। इस मौके पर कुल 8 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 3 शिकायतों का ऑन स्पॉट निवारण किया गया। इस पहल से जिले में नागरिकों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

क्या है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत, राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाई है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत को निवारण के लिए शीघ्र सुनवाई की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक शिकायत का निवारण 2 महीने के अंदर किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को उनका अधिकार समय पर मिल सके। यह अधिनियम खासतौर पर सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए बनाया गया है।

3 शिकायतों का त्वरित निपटारा

श्रीमती सविता देवी, जिनकी शिकायत ग्राम वाड़ाटाड़ से थी, के मामले का ऑन स्पॉट समाधान किया गया। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दायर की थी, जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा जांच के बाद तुरंत निपटारा कर दिया गया। इसी प्रकार, श्रीमती मोहिनी देवी और श्रीमती पड़िया देवी की शिकायतों को भी समय रहते निवारित किया गया।

श्रीमती मोहिनी देवी द्वारा पहले अपीलीय प्राधिकार से पारित आदेश से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दायर की थी, जिसमें संबंधित अधिकारी ने मामले की जांच की और समाधान प्रदान किया। वहीं, श्रीमती पड़िया देवी ने इंदिरा आवास योजना के लाभ से वंचित होने की शिकायत की थी, जिसे संबंधित अधिकारियों ने त्वरित जांच के बाद हल किया।

ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता

अब, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतें ऑनलाइन भी दायर की जा सकती हैं, जिससे लोगों के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बना दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ने शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज किया है और लोगों को अपने मुद्दों को सही अधिकारियों तक पहुँचाने का एक सरल तरीका प्रदान किया है।

शिकायतों का निवारण करने के लिए अब किसी प्रकार की फीस या शुल्क नहीं लिया जाता। किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए केवल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनवाई और निवारण प्रक्रिया की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आदेश से असंतुष्टि होती है, तो वे निःशुल्क अपील भी दायर कर सकते हैं।

कानूनी सहायता का महत्वपूर्ण कदम

जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय नवादा में स्थित है, जो समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने ओर स्थित है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है, और कार्यालय में शिकायतों का निवारण शुल्क मुक्त किया गया है। यह कदम नागरिकों को एक सशक्त मंच प्रदान करता है ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें।

आगे का रास्ता

जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने बताया कि द्वितीय अपील के तहत किए गए इस निपटारे से यह सिद्ध होता है कि शिकायतों का समाधान अब और भी आसान और तेज़ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।

समाधान का आसान तरीका

आज के इस डिजिटल युग में, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और उसका त्वरित निवारण आसान हो गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को उनके अधिकारों का सही और समय पर पालन मिल सके। इसके माध्यम से न केवल नागरिकों को राहत मिल रही है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता और गति आ रही है।

नवादा जिले में यह प्रक्रिया काफी सफल साबित हो रही है, और इससे नागरिकों का विश्वास प्रशासन पर और बढ़ा है। अब, यह देखना होगा कि इस प्रक्रिया को अन्य जिलों में भी लागू कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी तरीके से किया जाए।

नवादा जिले में द्वितीय अपील के तहत शिकायतों के त्वरित निपटारे से यह साफ जाहिर होता है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन अब एक प्रभावी और नागरिक हितैषी प्रक्रिया बन चुका है। अब, हर व्यक्ति को अपनी शिकायत का समाधान समय पर और बिना किसी शुल्क के मिल सकता है।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।