Jamshedpur Encroachment : जमशेदपुर के मानगो बाजार में 68 दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण केस, सरकारी कार्रवाई शुरू
जमशेदपुर के मानगो बाजार में सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण, 68 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज। जानिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया।
जमशेदपुर, 3 सितंबर 2025 : मानगो बाजार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 68 दुकानदारों के खिलाफ झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रॉचमेंट एक्ट (जेपीएलई) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह मामला मानगो अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है। संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपनी वैधता साबित करने को कहा गया है। यदि वे अपने कब्जे का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अंततः अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी होगा।
1978 में बाजार समिति ने इस जमीन पर चबूतरा बनाकर किसानों के लिए आवंटन किया था, जिससे वे अपना उत्पाद बेच सकें। उस समय वैध आवंटित दुकानों की संख्या 52 थी, लेकिन बाद में कई लोगों ने अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा कर लिया। कुछ दुकानदारों ने अपनी जगह दूसरों को बेच दी, जिससे इस अतिक्रमण समस्या ने विकराल रूप ले लिया।
बाजार समिति ने कुछ महीनों पहले उक्त जगह की मापी कराकर सभी दुकानदारों को कागजात के साथ पक्ष रखने नोटिस जारी किया, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। अंचलाधिकारी ने बताया कि पहली बार नोटिस देने के बाद बिना जवाब के दुकानदारों को दूसरी बार मौका मिलेगा और इसके बाद तीसरी बार। तीसरे नोटिस के बाद अंतिम नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाएगा।
अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने मानगो अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जेपीएलई एक्ट के तहत सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और शिथिलता बरतने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना कागजात के कब्जा वैध नहीं माना जाएगा और ऐसे दुकानदारों के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
यह कदम मानगो बाजार में अवैध कब्जे और अतिक्रमण खत्म करने के लिए प्रशासन की सख्ती का संकेत है। इससे बाजार की व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं किसानों के हितों की सुरक्षा करने की कोशिश की जा रही है। दुकानदार और व्यापारी इस कार्रवाई को लेकर विवादित हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि यह नियमों और न्याय के लिए आवश्यक है।
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