झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर जताई नाराजगी
झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति मामले में जेपीएससी अध्यक्ष पद की रिक्तता पर नाराजगी जताई। सरकार से पूछा गया कि नई नियुक्ति कब की जाएगी।
रांची, 9 सितंबर 2024: झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई करते हुए जेपीएससी अध्यक्ष के पद की रिक्तता पर नाराजगी जताई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कब की जाएगी।
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण सिविल जज जूनियर डिवीजन की मेंस परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पूर्व अध्यक्ष डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने 21 अगस्त 2024 को अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया था। डॉ. केरकेट्टा को 2022 में जेपीएससी की कमान सौंपी गई थी।
नीलिमा केरकेट्टा के रिटायरमेंट के बाद 22 अगस्त से ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ, जैसे सिविल जज की मेंस परीक्षा, प्रभावित हो रही हैं।
हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस पद की नियुक्ति में तेजी लाने की अपील की है। अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, ताकि जेपीएससी के कार्य प्रभावित न हों और परीक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने सरकार को जल्द समाधान निकालने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करेगी और जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए कदम उठाएगी।
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