Ranchi Bail: शराब घोटाला मामले में IAS विनय चौबे को बड़ी राहत, 90 दिन बाद मिली डिफॉल्ट बेल
झारखंड के बहरागोड़ा प्रखंड में 72 वर्षीय बुजुर्ग पर सांड ने हमला कर दिया। पेट में गंभीर चोट लगने के बाद बुजुर्ग को बारीपदा अस्पताल रेफर किया गया। जानें पूरी खबर।

रांची: बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे IAS अधिकारी विनय चौबे को आखिरकार अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है।
क्यों मिली जमानत?
कोर्ट ने माना कि 90 दिनों की समय-सीमा पूरी होने के बाद भी जांच एजेंसी ने विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसी आधार पर अधिवक्ता देवेश आजमानी की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) के तहत उन्हें डिफॉल्ट बेल दी।
जमानत की शर्तें
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विनय चौबे बिना कोर्ट को बताए राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे।
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ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे।
दरअसल, अभियोजन स्वीकृति का आदेश अब तक नहीं मिलने के कारण जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।
20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि IAS विनय चौबे को 20 मई को शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।
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18 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को 91 दिन पूरे हो गए।
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कानूनन किसी भी आरोपी के खिलाफ 60 या 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए।
चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से ही उन्हें यह डिफॉल्ट बेल मिली है।
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