Nawada Crime: 25 वर्षीय युवक को अवैध पिस्टल रखने के आरोप में तीन साल की सजा

नवादा में गोली और अवैध पिस्टल रखने के आरोप में युवक को 3 साल की सजा और आर्थिक दंड। जानें इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से और इसके सामाजिक प्रभाव पर।

Dec 22, 2024 - 16:43
Dec 22, 2024 - 16:47
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Nawada Crime: 25 वर्षीय युवक को अवैध पिस्टल रखने के आरोप में तीन साल की सजा
Nawada Crime: 25 वर्षीय युवक को अवैध पिस्टल रखने के आरोप में तीन साल की सजा

नवादा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय युवक को गोली सहित अवैध पिस्टल रखने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला न केवल अपराध की बढ़ती घटनाओं का संकेत देता है, बल्कि इसके जरिए अवैध हथियारों की धारा और कानून की सख्ती को भी सामने लाता है।

घटना 10 जुलाई 2023 की बताई जाती है, जब नगर थाना क्षेत्र के कांड संख्या-1070/23 के तहत सौरभ राज नामक युवक को अवैध पिस्टल और गोली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने शनिवार को सौरभ राज को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B)(A) के तहत तीन साल के कारावास और 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया। इसके अलावा, यदि वह दंड की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा।

यह मामला इस प्रकार सामने आया था: कादिरगंज थाना क्षेत्र के एसआई रूपेश कुमार को सूचना मिली कि पटवासराय गांव निवासी मथुरा प्रसाद का नाती, सौरभ राज, अवैध पिस्टल रखता है और गांववालों को डराता है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत सौरभ राज के घर की घेराबंदी की और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को बिछावन के नीचे से 7.62 एमएम का मैगजीन सहित अवैध पिस्टल बरामद हुई।

इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सौरभ राज को दोषी ठहराया। शस्त्र अधिनियम की धारा 26(1) के तहत उसे एक साल का कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यदि वह इस राशि का भुगतान नहीं करते तो उन्हें अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा।

यह मामला झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में अवैध हथियारों के बढ़ते चलन को लेकर एक बड़ा संदेश है। कानून के अनुसार, अवैध हथियारों का रख-रखाव और उसका इस्तेमाल न केवल अपराध को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी बनाता है। इस मामले में आरोपी को सजा दी गई है, लेकिन इस प्रकार के अपराधों पर काबू पाने के लिए समाज और पुलिस को मिलकर काम करना होगा।

अवैध हथियारों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में अभियुक्तों को कड़ी सजा देने से अपराधों में कमी आ सकती है और समाज में कानून के प्रति सम्मान बढ़ सकता है।

हालांकि, सौरभ राज को अपीलीय जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने समाज में कानून के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है। वहीं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को यह संदेश मिला है कि वे इस तरह के मामलों में अधिक तत्परता से कार्रवाई करें और समाज में अवैध हथियारों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं।

नवादा जिले के इस मामले ने यह साबित कर दिया कि अपराध चाहे जैसे भी हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अवैध पिस्टल रखने के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई, जो अवैध हथियारों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद समाज और प्रशासन में अवैध हथियारों के खिलाफ और कितनी सख्त कार्रवाई होती है।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।