Nawada: द्वितीय अपील की सुनवाई में 06 शिकायतों पर हुई चर्चा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश
नवादा में जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश के नेतृत्व में द्वितीय अपील की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ताओं को दिया गया शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।
नवादा, बिहार: जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस दौरान 06 परिवादी, जो पहले की सुनवाई से संतुष्ट नहीं थे, उपस्थित हुए। अधिकारियों ने शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कौन थे शिकायतकर्ता?
द्वितीय अपील में शामिल शिकायतकर्ताओं में मोहनी देवी, नवल सिंह, पढ़िया देवी, राजेंद्र पासवान, सविता देवी और सुमित्रा देवी शामिल थे। ये सभी लोग पहले की प्रथम अपीलीय प्राधिकार से असंतुष्ट थे और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर कर चुके थे।
क्या है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम?
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत, किसी भी व्यक्ति को अपने मामले की सुनवाई के लिए अधिकतम दो महीने का समय दिया जाता है। यह कानून पंचायतों से संबंधित विवादों या समस्याओं को हल करने के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय और जिला स्तर पर काम करता है। नवादा जिले में, यह कार्यालय सदर और रजौली अनुमंडल में स्थित है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
द्वितीय अपील की प्रक्रिया और शुल्क
अगर कोई शिकायतकर्ता आदेश से असंतुष्ट होता है, तो वह निःशुल्क द्वितीय अपील दायर कर सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क होती है, जिससे आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता।
ऑनलाइन सुविधा और समाधान की सरलता
अब तकनीक के युग में, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत दायर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह व्यवस्था शिकायतकर्ताओं के लिए और भी आसान हो गई है, जिससे उन्हें अपने मामलों की त्वरित सुनवाई और समाधान मिल पाता है।
महत्वपूर्ण जानकारी और संपर्क
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय नवादा में समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। यहां से जिले के विभिन्न विवादों और शिकायतों की सुनवाई की जाती है।
आगे की प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के तहत, अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायतकर्ताओं को उचित न्याय मिले, जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और आपकी शिकायत को निश्चित समय सीमा के अंदर निवारित किया जाता है।
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