US Birthright Citizenship: अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, यूएस में पैदा होने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता
अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को यूएस की नागरिकता मिलती रहेगी।
US Birthright Citizenship News : अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद बड़े एक के बाद एक बड़े फैंसले लेने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी फेडरल जज ने तगड़ा झटका दिया है। जज ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक मानते हुए रोक लगा दी। यह आदेश वो था जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान था। ट्रंप का मानना था कि गैर प्रवासी लोगों के बच्चें अगर अमेरिका में जन्म लेंगे और ऐसे ही उन्हें नागरिकता मिलती रहेगी तो अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि होगी। इससे भविष्य में अमेरिकी नागरिकों की नौकरी छिनने का डर रहेगा। लेकिन जज ने ट्रंप के इस फैसले पर अभी अस्थाई रोक लगा दी है। और कहा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलती रहेगी।
इन राज्यों ने दाखिल की थी याचिका :
बीते 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ की थी तो उन्होंने पहले ही दिन जन्मसिद्ध नागरिकता (US Birthright Citizenship) वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके बाद बड़ी संख्या में रह रहे अप्रवासी लोगों में डर बैठ गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका के चार डेमोक्रेटिक राज्यों ने अदालत में चुनौती थी। ये राज्य वॉशिंगटन , एरिजोना , ओरेगन और इलिनॉइस है। दाखिल कि गई याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश संविधान के 14 वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि फेडरल कोर्ट के जज जॉन कोफनर इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करने के बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगा दी।
जिला न्यायाधीश ने क्या कहा :
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता अधिकार (US Birthright Citizenship) को समाप्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जिला जज ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि कोई कानूनविद यह कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। ये बात मेरी समझ से परे है। मै चार दशकों से यहां बैठा हूं। मुझे ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं आ रहा है। जो इस पूरे मामले में साफ - साफ सवाल उठाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। तो उन्हें समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। साफ नजर आता है कि उनका यह आदेश असंवैधानिक है।
इन लोगों पर पड़ता असर :
जन्मजात नागरिकता अधिकार ( US Birthright Citizenship ) का आदेश 20 फरवरी से लागू होना था। ट्रंप के आदेश के बाद उन अप्रवासी लोगों को दिक्कत होती। जिनके बच्चे 20 फरवरी 2025 के बाद अमेरिका में जन्म लेते। ऐसे बच्चों का जन्म अमेरिका में तो होता लेकिन उन्हें अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती। अगर किसी अप्रवासी के माता -पिता को अमेरिकी नागरिकता मिली है तो उनके बच्चे को नागरिकता का अधिकार है।
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