झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
नई दिल्ली/रांची, 8 नवंबर 2024 – झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 20 सितंबर को केंद्र और राज्य की संयुक्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है और हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। उन्होंने तर्क दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार के दावे पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण है।
इस याचिका में झारखंड के गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, और देवघर जैसे जिलों में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या का मुद्दा उठाया गया था। जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में आरोप था कि इन जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में आबादी के असंतुलन पर चिंता जताई थी।
केंद्र सरकार का कहना है कि झारखंड के कई आदिवासी बहुल इलाकों में मुसलमान समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनें प्राप्त हो रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर फिलहाल दो हफ्ते की रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
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