Saraikela Accident : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा, तीन गंभीर घायल!
सरायकेला-खरसावां के चौका थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बस और बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने सभी को दहला दिया। रांची से टाटा जा रही तेज रफ्तार दुतगामिनी बस ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह दर्दनाक दुर्घटना चौका थाना क्षेत्र के उमारटोली के पास हुई, जहां तीनों घायल युवक चांडिल की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद सभी को पहले चांडिल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कैसे हुआ हादसा?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रांची से टाटा की ओर जा रही दुतगामिनी बस तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान, बाइक पर सवार तीन युवक सड़क पर जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल व्यक्तियों की पहचान
- अमृत सिंह मुंडा
- ठाकुर सिंह
- बुधराम महतो
तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, और उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में जारी है।
तेज रफ्तार ने फिर ली इंसानी जानों से खेल!
झारखंड में सड़क हादसे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण बढ़ते जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों लोगों की जानें तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से चली जाती हैं।
पिछले वर्षों में भी चौका थाना क्षेत्र में कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। खासकर, हाइवे पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से कई बार दर्दनाक हादसे हुए हैं।
पुलिस की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस एवं बाइक को जब्त कर लिया। फिलहाल, पुलिस बस चालक से पूछताछ कर रही है और यह जांच कर रही है कि हादसे के समय बस कितनी स्पीड में थी और क्या चालक नशे में था।
क्या तेज रफ्तार बसों पर लगेगी लगाम?
झारखंड में बढ़ते सड़क हादसों की एक बड़ी वजह ओवरस्पीडिंग है। सरकार ने कई बार स्पीड लिमिट को लेकर निर्देश जारी किए, लेकिन सड़क पर वाहन चालकों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही।
यह पहली बार नहीं है जब सरायकेला-खरसावां जिले में सड़क हादसा हुआ हो। 2023 में भी इसी इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
क्या कहता है ट्रैफिक नियम?
भारत में सड़क सुरक्षा कानूनों के अनुसार, किसी भी वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज नहीं चलाया जा सकता। खासकर राजमार्गों और घनी आबादी वाले इलाकों में बसों को नियंत्रित गति में चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन सवाल यही उठता है कि जब नियम पहले से मौजूद हैं, तो उनका पालन क्यों नहीं किया जाता?
लोगों में आक्रोश, प्रशासन पर उठे सवाल!
इस हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं।
सरायकेला-खरसावां जिले में हुआ यह हादसा एक बार फिर दिखाता है कि कैसे तेज रफ्तार वाहन सड़क पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है और क्या झारखंड की सड़कों पर तेज रफ्तार बसों पर लगाम लग पाएगी?
What's Your Reaction?






