Jamshedpur Ultrasound centers inspection: जमशेदपुर में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच: अनुपालन में मिली कई खामियां, कार्रवाई जारी
जमशेदपुर में 111 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के बाद कई खामियां सामने आईं। जानें पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन में उठाए गए कदम।

जमशेदपुर: जमशेदपुर जिले में संचालित 111 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस संदर्भ में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के अनुपालन की स्थिति पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, एसीएमओ डॉ. जोगेश्वर प्रसाद, डीआरसीएचओ डॉ. रंजीत पांडा, और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
जांच में पाई गई खामियां
बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की अब तक हुई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 36 सेंटरों की जांच के दौरान कई खामियां सामने आईं। इन खामियों के लिए संबंधित संचालकों को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ सेंटरों में सिविल सर्जन और स्टेट नोडल ऑफिसर के संपर्क नंबर डिस्प्ले नहीं किए गए थे, जो कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत अनिवार्य है। सभी सेंटरों में यह जानकारी प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
अल्ट्रासाउंड सेंटर के नियमों का उल्लंघन
बैठक में यह भी पाया गया कि कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के चल रहे थे। ऐसे सेंटरों के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, लाइसेंस होल्डर के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा सेंटर संचालित किए जाने की घटनाओं को लेकर भी कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई।
कड़े कदम और निगरानी का आश्वासन
उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कहा, "हमारा उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना है और गर्भधारण और प्रसव पूर्व लिंग चयन को निषेध करना है। भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात को रोकने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है।" उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित दण्डाधिकारियों को इस दिशा में सक्रिय रूप से काम करने और सूचनातंत्र को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सिविल सर्जन और स्टेट नोडल ऑफिसर के संपर्क विवरण का प्रदर्शित करना अनिवार्य
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल का फोन नंबर 94310 55503 और स्टेट नोडल ऑफिसर का नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी सेंटरों में ऑनलाइन रिकॉर्ड की व्यवस्था और सभी संबंधित चिकित्सा प्रक्रियाओं के नियमन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नए सेंटरों की पंजीकरण प्रक्रिया और लाइसेंस की जांच
बैठक में नए अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीकरण और उनके निर्गत लाइसेंस की जांच भी की गई। चिकित्सकों के पंजीकरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने समन्वित प्रयासों को बल दिया।
उपायुक्त के निर्देश और निष्कर्ष
उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा, "हमारे उद्देश्य में प्राकृतिक संतुलन और सामाजिक कल्याण के साथ साथ प्रवर्तन का कार्य भी है। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बिना संकोच के नष्ट किया जाएगा और सही प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कराने की बात की और सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जाएगा।
जमशेदपुर में अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच और प्रदूषण नियंत्रण के बीच का अंतर हमें यह दिखाता है कि प्रशासन की ओर से इस दिशा में गंभीरता दिखाई जा रही है। अब यह देखने की बात होगी कि लिंग चयन, भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात के खिलाफ उठाए गए कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं।
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