क्या 1 जुलाई से पूर्व के मामलों की जांच अब नये क्रिमिनल लॉ के तहत होगी?
क्या 1 जुलाई से पूर्व के मामलों की जांच अब नये क्रिमिनल लॉ के तहत होगी? झारखंड पुलिस के नए आदेश की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
झारखंड पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से पूर्व घटित अपराधों की जांच अब नये क्रिमिनल लॉ के तहत की जाएगी। सीआईडी के डीजी ने इस संबंध में एक पुलिस आदेश जारी किया है, जिसे पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई या उसके बाद दर्ज किए गए मामलों में, यदि घटना की तिथि 1 जुलाई से पहले की है, तो कानूनी प्रावधान आईपीसी के तहत तय किए जाएंगे, लेकिन जांच नये क्रिमिनल लॉ (बीएनएसएस) के तहत की जाएगी।
इस नए प्रावधान का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के बीच उत्पन्न असमंजस को दूर करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई घटना 30 जून को घटित होती है और उसकी रिपोर्ट 1 जुलाई को दर्ज की जाती है, तो केस आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज होगा, लेकिन जांच नये क्रिमिनल लॉ के अनुसार होगी।
गौरतलब है कि 1 जुलाई से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं। ये तीनों कानून पिछले वर्ष संसद में पारित होने के बाद कानून का रूप ले चुके हैं।
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