Social Security Scheme: नवादा में मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ, दस्तावेज सौंपे गए
नवादा में मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत नीलम कुमारी को एक लाख रुपये का लाभ मिला। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
नवादा: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ अब और अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। इस योजना के तहत नवादा जिले की आवेदिका नीलम कुमारी को सावधि जमा के रूप में एक लाख रुपये की राशि से संबंधित दस्तावेज सौंपे गए। यह कार्यक्रम नवादा के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी सहायक निदेशक श्री अमरनाथ कुमार के कार्यालय में आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का महत्व
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो दिव्यांगजन के विवाह से जुड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत निःशक्त पुरुष से विवाह करने वाली सामान्य महिला, निःशक्त महिला से विवाह करने वाला सामान्य पुरुष, या फिर दोनों ही दिव्यांग हों तो उन्हें एक लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि एक सावधि जमा के रूप में दी जाती है, जिसकी परिपक्वता अवधि तीन साल होती है।
नीलम कुमारी के मामले में, उनके पति चन्दन कुमार भी दिव्यांग हैं, इसलिए उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजन के जीवन को सरल बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त करना है।
इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
सहायक निदेशक श्री अमरनाथ कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन करना होता है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
विधवा, दिव्यांगजन, और वृद्धजनों के लिए अन्य योजनाएं
नवादा जिले में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना
इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी मौजूद हैं, जिनके तहत आकस्मिक मृत्यु पर परिवारों को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता
राज्य सरकार ने दिव्यांगजन के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना है, जिसके तहत कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कुष्ठ पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करना है।
मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
जाति प्रथा और दहेज प्रथा के खिलाफ बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने अंतर्जातीय विवाह किया है, तो उन्हें भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना है।
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