अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है

अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है

Jul 4, 2024 - 12:50
Jul 4, 2024 - 13:01
अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है
अग्निवीर के परिवार को 98 लाख रुपये का भुगतान किया गया है

भारतीय सेना ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। यह घोषणा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अजय कुमार के परिवार को सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है।

सेना के बयान में कहा गया, "सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में यह बताया गया है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कुल देय राशि में से, अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।" इसमें आगे बताया गया कि "अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार, लागू लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ, पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपये होगी।"

सेना ने जोर देकर कहा कि शहीद हुए नायक को मिलने वाला मुआवजा जल्द से जल्द उनके निकटतम परिजनों को दिया जाए, जिसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। यह बयान राहुल गांधी द्वारा अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में झूठ बोला था। वीडियो में अजय कुमार के पिता को भी दिखाया गया है, जिन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है।

सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अग्निवीरों को “इस्तेमाल करो और फेंक दो” मजदूर मानती है और उन्हें “शहीद” का दर्जा भी नहीं देती है। इसके जवाब में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को संसद को गुमराह नहीं करना चाहिए और स्पष्ट किया कि कर्तव्य के दौरान अपनी जान देने वाले अग्निवीर को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है।

गौरतलब है कि 14 जून, 2024 को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी।

Chandna Keshri मैं स्नातक हूं, लिखना मेरा शौक है।