Nawada Hearing: लोक शिकायत निवारण में दो मामलों का ऑन स्पॉट समाधान!

नवादा जिला लोक शिकायत निवारण में द्वितीय अपील की सुनवाई, दो मामलों का ऑन स्पॉट समाधान। जानें प्रक्रिया और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

Jan 15, 2025 - 16:34
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Nawada Hearing: लोक शिकायत निवारण में दो मामलों का ऑन स्पॉट समाधान!
Nawada Hearing: लोक शिकायत निवारण में दो मामलों का ऑन स्पॉट समाधान!

नवादा: बिहार के नवादा जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने दो मामलों का ऑन स्पॉट समाधान किया। इस सुनवाई में कुल पाँच शिकायतकर्ता उपस्थित हुए थे, जिनमें से दो मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

क्या है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 एक क्रांतिकारी पहल है, जो नागरिकों को सरकारी कार्यों से संबंधित समस्याओं के निवारण का अधिकार देता है। इसके तहत किसी भी शिकायत का समाधान दो माह के भीतर किया जाना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत लोग अपनी शिकायतों को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं और उनके समाधान के लिए द्वितीय अपील का विकल्प भी मौजूद है।

द्वितीय अपील के प्रमुख मामले:

  1. श्री नवल सिंह (ग्राम- अरियन, पोस्ट- सिसवां, प्रखंड- हिसुआ)

    • प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट होने पर श्री सिंह ने ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी।
    • सुनवाई के दौरान संबंधित पदाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मामले का समाधान कर दिया गया।
  2. श्री अविनाश कुमार (ग्राम- बरहर, पोस्ट- वंश गोपाल, प्रखंड- रजौली)

    • श्री कुमार ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जांच रिपोर्ट के बाद शिकायत का समाधान कर दिया गया।

शिकायत निवारण प्रक्रिया और सुविधाएँ:

  • निःशुल्क शिकायत: किसी भी नागरिक को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।
  • ऑनलाइन सुविधा: नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज और अपील कर सकते हैं।
  • द्वितीय अपील: अगर कोई शिकायतकर्ता प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं होता, तो वह द्वितीय अपील का विकल्प चुन सकता है।
  • समयसीमा: अधिकतम दो माह में शिकायत का निपटारा अनिवार्य है।

कहाँ करें शिकायत?

  • प्रखंड स्तर: पंचायत से जुड़े विवादों के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय (नवादा सदर और रजौली)।
  • जिला स्तर: जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय, नवादा (समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार भवन)।

इस कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पारदर्शी प्रशासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया था। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

नवादा में लोक शिकायत निवारण की यह सुनवाई जनता के लिए उम्मीद की किरण बनी है। द्वितीय अपील के तहत दो मामलों का त्वरित समाधान दिखाता है कि नागरिकों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम जनता को सशक्त करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।