Ranchi Crime: इंस्टाग्राम की दोस्ती ने लिया गंभीर मोड़, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
रांची के अनगड़ा में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती बनाकर युवती को फंसाया और घर ले जाकर जघन्य अपराध किया। पूरी खबर पढ़ें।

रांची के अनगड़ा इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया के खतरों को उजागर किया है। आरोपी युवक हरिचंद उर्फ हरिचंद महतो ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती बनाकर नाबालिग को अपने घर ले जाकर उसके साथ जघन्य अपराध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी अपराध का रास्ता
मामला तब सामने आया जब नाबालिग किशोरी ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी हरिचंद और पीड़िता की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। महज दो सप्ताह पहले शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। रविवार को किशोरी अपनी दो सहेलियों के साथ गेतलसूद डैम घूमने गई, जहां हरिचंद भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद था।
घटना का विवरण: कैसे हुआ अपराध?
शाम होते-होते दोनों के साथ आए दोस्त वापस चले गए, लेकिन हरिचंद ने किशोरी को अपने सिरका स्थित घर ले जाने का प्रस्ताव दिया। नाबालिग को घुमाने के बहाने घर ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में रात में ही उसे उसके घर पहुंचा दिया। अगले दिन जब किशोरी ने घटना के बारे में अपने पिता को बताया, तो परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई और पोक्सो एक्ट
अनगड़ा थाना प्रभारी हीरालाल साह ने बताया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया गया। यह कानून नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करता है। पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत जुटा रही है और उसके सोशल मीडिया एक्टिविटीज की भी जांच की जा रही है।
रांची में बढ़ते यौन अपराध: एक चिंताजनक इतिहास
रांची में यौन अपराधों का ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। 2022 में भी एक समान मामला सामने आया था, जहां एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती करके नाबालिग लड़की का शोषण किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाबालिगों की गतिविधियों पर अभिभावकों को सख्त निगरानी रखनी चाहिए।
क्या कहते हैं कानून के जानकार?
कानूनी विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश झा के अनुसार, "पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 साल तक की सजा हो सकती है। नाबालिगों के साथ ऐसे अपराधों में जमानत का प्रावधान भी बेहद सीमित है।" उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे मामलों में सख्त नीतियां बनानी चाहिए।
पीड़िता परिवार की प्रतिक्रिया
पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमें न्याय चाहिए। मेरी बेटी के साथ जो हुआ, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आरोपी को सख्त सजा मिलेगी।"
सोशल मीडिया सुरक्षा: क्या करें अभिभावक?
इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के खतरों को उजागर किया है। अभिभावकों को चाहिए कि वे:
- बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखें।
- उन्हें अजनबियों से दोस्ती न करने की सलाह दें।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
आगे की कार्रवाई
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अदालत में सुनवाई जल्द शुरू होगी, जहां न्याय प्रक्रिया तेजी से पूरी करने की मांग की जा रही है।
यह मामला न केवल रांची बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिगों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस, अभिभावकों और समाज को मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।
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