13 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम में मतदान, आचार संहिता के कड़े नियमों का पालन करेंगे अधिकारी
13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पूर्वी सिंहभूम में सख्त आचार संहिता लागू। जानिए मतदान से पहले किस तरह के कदम उठाए जाएंगे।
पूर्वी सिंहभूम, 10 नवंबर: पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए एसओपी (Standard Operating Procedure) के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदान से 72 घंटे पहले जिले में कानून-व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में लागू होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सबसे पहला कदम असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की जिले में घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया जाएगा। पी-3 दिवस (72 घंटे पहले) से जिला की अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी असामाजिक तत्व का मतदान से पहले जिले में प्रवेश न हो सके।
इसके बाद, पी-2 दिवस (48 घंटे पहले) से कल्याण मंडप, मैरेज हॉल, धर्मशालाओं और अतिथिगृहों की निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही होटल, हॉस्टल और लॉज की भी सघन जांच की जाएगी। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि इन स्थानों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए न किया जाए।
मतदान के दिन, यानी पी-0 पर, निर्वाचन अभिकर्ताओं और उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं के लिए केवल एक-एक वाहन की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फोन या वायरलेस उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
इन कड़े नियमों का उद्देश्य चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें।
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