झारखंड में निषेधाज्ञा: जानें क्या है आदेश और क्यों है यह महत्वपूर्ण!
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में लागू हुई निषेधाज्ञा। जानें इसके पीछे का कारण और इसके नियम।
रांची, 26 सितंबर 2024: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकुम के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 2 अक्टूबर 2024 की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
इस आदेश के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले, बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकती है। यह नियम सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों, न्यायालय कार्य, धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।
दूसरा, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, या बारूद लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है।
तीसरा, किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना भी प्रतिबंधित है। यहां भी सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट दी गई है।
इसके अलावा, बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना भी मना है। यह नियम भी सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार की निषेधाज्ञा का उद्देश्य सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। प्रशासन इस आदेश को सख्ती से लागू करेगा।
यह निषेधाज्ञा क्षेत्र में शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम है। स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें। इससे कानून-व्यवस्था बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सकेगा।
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