विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा, चक्रधरपुर में निषेधाज्ञा लागू
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की। चक्रधरपुर में आदर्श आचार संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू, अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देश।
चक्रधरपुर, 19 अक्टूबर 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई। इसके साथ ही, पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चक्रधरपुर अनुमंडल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इस दिशा में, 18 अक्टूबर को अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 56-चक्रधरपुर (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के लिए एफएसटी, एसएसटी, और वीएसटी टीम में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों ने भाग लिया। बैठक में बीडीओ, बंदगांव और बीडीओ/सीओ, चक्रधरपुर भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान कर्मियों को कई दिशा-निर्देश दिए गए। एसएसटी टीम को आदेश दिया गया कि वे वाहनों पर कड़ी निगरानी रखें। उन्हें अवैध मादक पदार्थों, नकदी, और अन्य संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। यदि ऐसी कोई वस्तु मिलती है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया।
एफएसटी टीम को सी विजिल एप्प के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर तत्काल संबंधित स्थल पर जाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्वाचन के दौरान रैली, सभा, और पार्टी कार्यालय खोलने से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए।
रैली, सभा, या पार्टी कार्यालय खोलने के लिए ज़मीन या घर के मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। वाहनों के उपयोग के लिए वाहन मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र और चालक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज भी आवश्यक होंगे।
इस तरह, चक्रधरपुर में चुनाव से पहले सभी तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन की मेहनत से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
What's Your Reaction?