Tahir Hussain Delhi Danga News: दिल्ली दंगे के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी पैरोल, AIMIM करेंगे चुनाव प्रचार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ दिन में निकलने की इजाजत दी है। जबकि रात को वो जेल में होंगे |

Jan 28, 2025 - 20:43
Jan 28, 2025 - 21:11
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Tahir Hussain Delhi Danga News: दिल्ली दंगे के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी पैरोल, AIMIM करेंगे चुनाव प्रचार
Tahir Hussain Delhi Danga News: दिल्ली दंगे के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी पैरोल, AIMIM करेंगे चुनाव प्रचार

 हुसैन पैरोल लेटेस्ट न्यूज: दिल्ली दंगे का आरोपी ,आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद वा दिल्ली चुनाव में AIMIM पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। आरोपी ताहिर हुसैन 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल में रहेगा। जिसमें वह दिन में चुनाव प्रचार कर सकता है और रात को जेल के अंदर आ जायेगा। कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन को पुलिस खर्चा और वाहन खर्च खुद करना होगा। ताहिर हुसैन जब दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेगा तो उसकी सुरक्षा में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे।


घर नही जा सकेगा आरोपी ताहिर हुसैन :


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल दी जा रही हैं। जिसमें वह जेल मैन्युअल के मुताबिक 29 जनवरी से 3 फरवरी तक रोजाना सुबह 6 बजे पुलिस सुरक्षा में चुनाव करेगा और शाम 6 बजे जेल आ जायेगा। इस दौरान ताहिर हुसैन को रोजाना दो लाख 7 हजार रुपए की अग्रिम राशि जमा करानी होगी। ताहिर हुसैन पैरोल के दौरान अपने घर नहीं जा सकेंगे। और ना ही मीडिया से बातचीत कर सकेंगे। पार्टी ऑफिस और विधानसभा क्षेत्र ही जा सकते है। 

ताहिर के पैरोल पर उठ रहे सवाल :


दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिलते ही राजनीति शुरू हो गई है। आम जनता से लेकर कुछ नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला बहुत विचार विमर्श करके लिया है। जिसमे कहा गया है कि ताहिर का चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार बना रहे। पिछली बार जब पैरोल दी गई थी तो दो अलग अलग मत थे। जहां एक जज पैरोल देने में सहमत थे तो दूसरे ने आपत्ति जताई थी।


दिल्ली दंगे में शामिल है ताहिर हुसैन :


कस्टडी पैरोल से चुनाव प्रचार करने वाले ताहिर हुसैन पर दिल्ली में हुए दंगे का आरोपी है। फरवरी 2020 में ताहिर हुसैन आरोपी है। दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की मौत में आरोपी है। आरोपी 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है। आरोपी ने पहले जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। जहां उसे जमानत नही मिली। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी।


क्या होती है कस्टडी पैरोल  :


कस्टडी पैरोल में आपातकालीन स्थिति में कैदी को बाहर लाया जाता है। जेल से बाहर रहने के दौरान आरोपी पुलिस सुरक्षा में रहता है। ऐसी पैरोल आपात स्थिति, परिवार में सदस्य की मृत्यु,शादी या बीमारी ,आदि के मौके पर दी जाती है। जिसकी समय सीमा कुछ दिन ही होती है।

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Brajesh Saini ब्रजेश सैनी इंडिया इंडियन न्यूज में बतौर न्यूज राइटर और रिपोर्टर मैनेजर के रूप में काम कर रहे है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई JIMMC कानपुर से पूरी की है। लगभग 6 वर्षो से मीडिया इंडस्ट्री में कार्यरत है। पॉलिटिकल , स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल खबरों में अच्छी पकड़ है। इससे पहले वो कई संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।