Nawada: मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा, क्या है इसका कारण? जानिए पूरी जानकारी

नवादा में 27 नवंबर 2024 को होने वाली पैक्स निर्वाचन की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। जानिए इस निषेधाज्ञा का महत्व और इससे जुड़े प्रतिबंध।

Nov 27, 2024 - 17:20
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Nawada: मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा, क्या है इसका कारण? जानिए पूरी जानकारी
Nawada: मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा, क्या है इसका कारण? जानिए पूरी जानकारी

नवादा में 27 नवंबर 2024 को होने वाली पैक्स निर्वाचन की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी श्री रवि प्रकाश के संयुक्त आदेश के तहत, नवादा जिले के अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अखिलेश कुमार ने 27 नवंबर 2024 को सुबह 06:00 बजे से लेकर मतगणना की समाप्ति और परिणाम घोषणा के चार घंटे बाद तक 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की है। यह कदम मतगणना के दौरान स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मतगणना केन्द्र पर कड़ी निगरानी और प्रतिबंध

नवादा जिले के कन्हाई लाल साहु महाविद्यालय, जो कि मतगणना केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है, इसके चारों ओर 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत, मतगणना के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन्हें सभी नागरिकों और अधिकारियों को पालन करना आवश्यक होगा।

निषेधाज्ञा के तहत लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध

  1. सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन पर प्रतिबंध:
    नवादा नगर परिषद् क्षेत्र सहित मतगणना केन्द्र के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों का एकत्र होना या किसी प्रकार का प्रदर्शन, सभा, या प्रचार-प्रसार करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। यह कदम मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति और विवाद से बचने के लिए उठाया गया है।

  2. हथियार और उपकरणों का प्रतिबंध:
    मतगणना केन्द्र में कोई भी अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, चाकू या विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश करना सख्त मना होगा। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र और मीडिया प्रसार वाहन भी केंद्र के अंदर नहीं जाएंगे। यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

  3. अन्य प्रतिबंधित सामग्री:
    किसी भी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, या मतगणना अभिकर्ता को माचिस, सिगरेट, लाइटर, या कोई संदिग्ध वस्तु लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध मतगणना के दौरान पारदर्शिता और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए लगाया गया है।

  4. विजय जुलूस और आतिशबाजी पर रोक:
    मतगणना के दिन और परिणाम घोषणा के बाद किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी, और नारेबाजी सख्त मना रहेगा। इस निर्णय से चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद भी किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सकेगा।

  5. शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों को विशेष छूट:
    इस निषेधाज्ञा के दायरे में शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के पास आग्नेयास्त्र और मोबाइल फोन रखने की छूट रहेगी, बशर्ते उन्हें यह सामग्री मतगणना आदेश के द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

क्यों लागू किया गया है यह प्रतिबंध?

यह निषेधाज्ञा मुख्य रूप से मतगणना केन्द्र के आसपास की शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई है। चुनाव परिणाम के दिन मतगणना केन्द्र के आस-पास अत्यधिक भीड़-भाड़ और उत्तेजना हो सकती है, जिससे विवाद और तनाव पैदा हो सकता है। प्रशासन ने इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया है।

मतगणना की प्रक्रिया और परिणाम

मतगणना कार्य 27 नवंबर 2024 को सुबह 08:00 बजे से शुरू होगा और यह मतगणना के परिणाम की घोषणा तक जारी रहेगा। मतगणना के दौरान सभी सुरक्षा और प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष हो सके।

नवादा जिले में लागू किए गए इन कड़े सुरक्षा उपायों का मुख्य उद्देश्य मतगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाना है। प्रशासन का मानना है कि यह कदम न केवल चुनाव प्रक्रिया की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत करेगा। इस प्रकार के प्रतिबंध न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होते हैं।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।