Nawada Consumer Rights Awareness : Nawada में Consumer Rights का जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता हितों पर जोर

नवादा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई। उपभोक्ता आयोग ने जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया गया।

Dec 27, 2024 - 17:48
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Nawada Consumer Rights Awareness : Nawada में Consumer Rights का जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता हितों पर जोर
Nawada में Consumer Rights का जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता हितों पर जोर

Nawada :  राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर नवादा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आयोग के सदस्य मिथिलेश कुमार ने की। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने भाग लिया, जहां उपभोक्ता कानून और अधिकारों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: एक नजर इतिहास पर

भारत में उपभोक्ता अधिकारों की शुरुआत 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून के साथ हुई। यह कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत उपभोक्ता आयोग की स्थापना हुई, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक माध्यम है।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

आयोग सदस्य मिथिलेश कुमार ने बताया कि उपभोक्ता कानून के तहत हर ग्राहक को अपने हितों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा, "समाज का हर व्यक्ति ग्राहक है, और उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता जरूरी है।"

कार्यक्रम में 2024 के आंकड़ों पर चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष आयोग में 90 मामले दर्ज हुए और 40 मामलों का निपटारा किया गया। आयोग की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए मध्यस्थता केंद्र की भी स्थापना की गई है, जहां पक्षकार समझौते के जरिए अपने विवादों को सुलझा सकते हैं।

उपभोक्ताओं के अधिकार

कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी, जो निम्नलिखित हैं:

  1. सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने का अधिकार।
  2. सूचना का अधिकार: उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, और अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
  3. चुनने का अधिकार: अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार उत्पाद चुनने का अधिकार।
  4. सुनवाई का अधिकार: शिकायत पर कार्रवाई और सुनवाई का अधिकार।
  5. अनुतोष पाने का अधिकार: क्षतिपूर्ति और समाधान का अधिकार।
  6. शिकायत दर्ज कराने का अधिकार: उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार।

कार्यक्रम में भागीदारी

इस आयोजन में लोक अभियोजक मो. तारिक, अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह, संतोष कुमार सिन्हा, अमिताभ राजीव, और अनिल कुमार बुल्लु सहित कई अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इसके अलावा, डॉ. संजय कुमार मिश्रा, शारदा देवी, और जयराम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विचार साझा किए।

उपभोक्ताओं को संदेश

कार्यक्रम के अंत में उपभोक्ताओं को संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और किसी भी प्रकार की ठगी या धोखाधड़ी का शिकार न हों। यदि किसी उपभोक्ता को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने निवास स्थान के उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देकर एक सकारात्मक संदेश दिया। यह आयोजन उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को उनके हितों की रक्षा के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकारों पर चर्चा, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान, और उपभोक्ता कानून से संबंधित जानकारी को केंद्र में रखा गया, जिससे गूगल सर्च इंजन में इस खबर की पहुंच बढ़े।

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