Jharkhand Gutka Ban: राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा-पान मसाला के निर्माण-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा-पान मसाला के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान।
Ranchi Big Decision: झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
किस आधार पर लगा प्रतिबंध?
यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम 2.3.4 के तहत लिया है।
एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
आदेश जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों, यदि उनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती है।
इन गतिविधियों पर रोक
अब राज्य के भीतर ऐसे किसी भी उत्पाद का निर्माण, गोदामों में भंडारण, फुटकर बिक्री और थोक वितरण पूरी तरह से गैर-कानूनी होगा।
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
यदि कोई दुकानदार या वितरक इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
आपकी राय क्या है – क्या झारखंड सरकार का गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने का यह फैसला सही है? कमेंट में बताएं।
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