Jamshedpur Tobacco Sale Crackdown : Jamshedpur में Tobacco Sale पर छापा, स्कूलों के पास बिक्री पर कार्रवाई

जमशेदपुर के निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर छापेमारी। जिला प्रशासन ने तीन दुकानों से तंबाकू जप्त कर जुर्माना लगाया। जानें पूरी कार्रवाई।

Dec 23, 2024 - 12:34
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Jamshedpur Tobacco Sale Crackdown : Jamshedpur में Tobacco Sale पर छापा, स्कूलों के पास बिक्री पर कार्रवाई
Jamshedpur में Tobacco Sale पर छापा, स्कूलों के पास बिक्री पर कार्रवाई

जमशेदपुर के निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) धालभूम शताब्दी मजूमदार की अगुवाई में सीतारामडेरा, भालूबासा और बाराद्वारी क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान तीन दुकानों से तंबाकू उत्पाद जप्त किए गए और जुर्माने के तौर पर 600 रुपए वसूले गए।

कैसे चला अभियान?

अभियान के तहत हरिजन स्कूल (भालूबासा), आदिवासी स्कूल (सीतारामडेरा), और पीपुल्स एकेडमी (बाराद्वारी) के 100 गज के दायरे में आने वाली दुकानों और पान गुमटियों पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह निषेध है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल में कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन भी शामिल थे।

कानून और इतिहास: स्कूलों के पास तंबाकू की बिक्री क्यों है प्रतिबंधित?

स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान 2003 में लागू सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों को तंबाकू उत्पादों की लत से बचाना है। तंबाकू उत्पादों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

भारत सरकार और राज्य प्रशासन समय-समय पर तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता अभियानों और छापेमारी का सहारा लेते हैं।

क्या हुआ छापेमारी के दौरान?

इस छापेमारी में तीन दुकानों से तंबाकू उत्पाद जप्त किए गए। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि वे दोबारा तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जब्त तंबाकू उत्पादों की एक सूची (सीजर लिस्ट) बनाई जाएगी और इन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।

आगे की रणनीति

एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने कहा,
"यह अभियान केवल एक शुरुआत है। स्कूलों के पास और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने व्यवहार में बदलाव लाएं और कानून का पालन करें।"

छापेमारी की खास बातें

  1. क्षेत्र: सीतारामडेरा, भालूबासा, और बाराद्वारी
  2. प्रमुख स्कूल: हरिजन स्कूल, आदिवासी स्कूल, और पीपुल्स एकेडमी
  3. दुकानों से बरामदगी: तीन दुकानों से तंबाकू उत्पाद जप्त
  4. जुर्माना: 600 रुपए वसूले गए
  5. अभियान का नेतृत्व: एसडीओ शताब्दी मजूमदार

तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों है जरूरी?

तंबाकू का सेवन भारत में असंख्य बीमारियों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, तंबाकू सेवन से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा, बच्चों और किशोरों को तंबाकू उत्पादों से बचाना समाज के स्वस्थ भविष्य के लिए आवश्यक है।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जानकारी प्रशासन को दें। इस पहल में जनता की भागीदारी से ही तंबाकू मुक्त झारखंड का सपना साकार हो सकता है।

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