Tobacco Ban Jamshedpur: जमशेदपुर में हुआ तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, अधिकारियों ने किया सख्त अभियान!
जमशेदपुर में स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू बिक्री पर बड़ी छापेमारी। जानिए 2025 की ताजा कार्रवाई और क्यों यह कदम देशभर में जरूरी है।
जमशेदपुर, 15 जनवरी 2025: जमशेदपुर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्थित दुकानों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त कर लिए गए।
कहां-कहां हुई कार्रवाई?
यह जांच अभियान खासतौर पर ग्रेजुएट कॉलेज, टैगोर एकेडमी और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास चलाया गया। कई दुकानों से गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। दुकानदारों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
क्या होगा जब्त तंबाकू का?
जब्त किए गए तंबाकू उत्पादों की सीज़र लिस्ट तैयार की जा रही है। इन उत्पादों को नष्ट किया जाएगा, ताकि दोबारा बिक्री न हो।
इतिहास: तंबाकू पर रोक कब और क्यों?
भारत में 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) लागू किया गया था। इस कानून के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
- तंबाकू के कारण हर साल 13 लाख मौतें होती हैं।
- धूम्रपान और चबाने वाले तंबाकू के सेवन से कैंसर और हृदय रोग बढ़ रहे हैं।
क्यों जरूरी थी ये छापेमारी?
स्कूल और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध है। इसके बावजूद, कई दुकानदार छात्रों को निशाना बनाकर तंबाकू बेच रहे थे।
शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू की बिक्री के खतरों में शामिल हैं:
- नाबालिगों में तंबाकू की लत।
- स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।
- किशोरावस्था में कैंसर का बढ़ता खतरा।
मिलावट की भी जांच!
जांच के दौरान कुछ चाय दुकानों में मिलावट की शिकायतें भी मिलीं। मौके पर चाय के सैंपल लेकर उन्हें राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद अवैध विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले अधिकारी?
अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने स्पष्ट किया:
- स्कूल और कॉलेजों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- यदि आगे भी ऐसी बिक्री पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।
सरकारी टीम का सहयोग
इस छापेमारी अभियान में:
- कार्यपालक दंडाधिकारी: चंद्रजीत सिंह
- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी: मंजर हुसैन
ने अहम भूमिका निभाई।
क्या कहता है कानून?
COTPA Act, 2003 के अनुसार:
- शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की बिक्री गैरकानूनी है।
- नियम उल्लंघन पर ₹200 से ₹1000 तक जुर्माना।
- दोबारा उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और दुकान सील।
तंबाकू की बिक्री रोकने के लिए क्या जरूरी?
- सख्त कानून का पालन:
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर साइन बोर्ड लगवाना।
- नियमित जांच:
- समय-समय पर अचानक छापेमारी।
- जन जागरूकता:
- विद्यालयों में सेमिनार और स्वास्थ्य कैंप।
- मिलावटी उत्पादों पर सख्ती:
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
जनता का क्या योगदान?
- नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए देखें तो रिपोर्ट करें।
- स्वयं तंबाकू का सेवन न करें।
- स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।
जमशेदपुर मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल?
जमशेदपुर प्रशासन का यह कदम एक मजबूत संदेश है कि तंबाकू और मिलावट के खिलाफ कानून सख्त हैं।
तंबाकू मुक्त भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब सख्त नियमों का पालन पूरे देश में होगा।
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