झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा।

Sep 12, 2024 - 19:36
Sep 12, 2024 - 20:07
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झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज की
झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज की

झारखंड, 12 सितंबर – झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील की थी। राज्य सरकार का कहना था कि चुनाव से पहले ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की आबादी का आकलन जरूरी है, और इसके लिए समय की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने अपील में तर्क किया कि पिछड़ा आयोग को डेडीकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ओबीसी की आबादी का आकलन करेगा और इस आधार पर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एकल पीठ का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

दूसरी ओर, पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव को टाल रही है और चुनाव कराना नहीं चाहती। उन्होंने एकल पीठ के आदेश के समर्थन में अपना पक्ष रखा और इसे सही ठहराया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना तीन सप्ताह के भीतर जारी की जाए। इस निर्णय से राज्य में चुनावी प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट हो गई है और अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस आदेश को कैसे लागू करती है।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।