Jamshedpur Crime: शादी का झांसा देकर किया घिनौना कांड, वीडियो बनाकर धमकाता रहा युवक

जमशेदपुर में नाबालिग से शादी का झांसा देकर घिनौना कांड, आरोपी ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ केस। पढ़ें पूरी खबर।

Feb 21, 2025 - 19:33
Feb 21, 2025 - 19:35
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Jamshedpur Crime: शादी का झांसा देकर किया घिनौना कांड, वीडियो बनाकर धमकाता रहा युवक
Jamshedpur Crime: शादी का झांसा देकर किया घिनौना कांड, वीडियो बनाकर धमकाता रहा युवक

जमशेदपुर: शहर में एक बार फिर विश्वासघात और हैवानियत की घटना सामने आई है। बारीडीह की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि काशीडीह लाइन नंबर एक के रहने वाले शादीशुदा युवक गौरव कुमार विश्वकर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया और इसका वीडियो बनाकर धमकाता रहा।

पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर बुधवार रात सिदगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कैसे हुआ विश्वासघात, नाबालिग के साथ जालसाजी

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी गौरव कुमार ने पहले दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया और उसे शादी का भरोसा दिलाया। लेकिन जब उसने शादी की बात की, तो आरोपी ने मुकरने के साथ धमकाना भी शुरू कर दिया।

इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई।

कोर्ट में दर्ज हुआ बयान, आगे क्या होगा मामला

गुरुवार को पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

पुलिस का कहना है कि—

  • आरोपी शादीशुदा था और उसने जानबूझकर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शोषण किया।
  • उसने वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी बदनामी कर देगा।
  • पीड़िता जब दबाव नहीं झेल पाई, तो उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत कर दी।

जमशेदपुर में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

जमशेदपुर में लड़कियों को शादी का झांसा देकर धोखा देने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

  • 2022 में साकची इलाके में एक नाबालिग के साथ इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली थी।
  • 2021 में बिस्टुपुर में भी एक युवक ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे, बाद में वह फरार हो गया था।

पॉक्सो एक्ट क्या है और आरोपी को कितनी सजा हो सकती है

पॉक्सो (POCSO) एक्ट यानी "Protection of Children from Sexual Offences Act" भारत में नाबालिगों को यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 में लागू किया गया था।

  • इस कानून के तहत अगर किसी बालिग व्यक्ति ने 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती की या उसे बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा।
  • आरोपी को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

पीड़िता के लिए क्या विकल्प हैं

अगर कोई लड़की शादी के झूठे वादे का शिकार होती है, तो उसे तुरंत इन कदमों को उठाना चाहिए—

  1. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं (संकोच न करें)
  2. परिवार को विश्वास में लें और कानूनी मदद लें
  3. महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करें
  4. बचाव के लिए साइबर सेल में शिकायत करें अगर वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा हो

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे कुछ लोग लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं।

अब सवाल उठता है—क्या ऐसे मामलों में और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि किसी और मासूम के साथ ऐसा न हो

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।