अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख की मांग: तीन आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शुभम निर्मलकर, सत्यम श्रीवास्तव और हर्ष जैन को दबोचा।

Oct 6, 2024 - 15:06
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अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख की मांग: तीन आरोपी गिरफ्तार
अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख की मांग: तीन आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग, 6 अक्टूबर 2024: दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 1 अक्टूबर को प्रकाश में आई, जब पीड़ित रोशन जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने रोशन की भतीजी के मोबाइल पर कॉल करके पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे उसकी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे।

पुलिस की कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर की जांच की और पाया कि मुख्य आरोपी शुभम निर्मलकर एयरटेल का सिम रिटेलर है। शुभम से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि उसने फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करके यह अपराध किया। जांच में यह भी सामने आया कि शुभम ने सत्यम श्रीवास्तव को लगभग 45 फर्जी सिम बेचे थे, जिनका इस्तेमाल इस ब्लैकमेलिंग मामले में किया गया।

पीड़िता को भी मिली धमकी
पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़िता को भी धमकाया और 5 लाख रुपये के साथ सोने की ज्वेलरी की मांग की थी। इसके साथ ही, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता को परेशान किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

  1. शुभम निर्मलकर, उम्र 27, निवासी पोलसायपारा, दुर्ग।
  2. सत्यम श्रीवास्तव, उम्र 29, निवासी महावीर कालोनी, बैजनाथ पारा, दुर्ग।
  3. हर्ष जैन उर्फ हर्ष लोढ़ा, उम्र 26, निवासी महावीर कालोनी, दुर्ग।

तीनों आरोपियों को 5 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फर्जी सिम सिंडिकेट का खुलासा
जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 75(4), 111 और 61 वीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य जुड़े पहलुओं को भी खंगाल रही है।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।