हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना में देरी पर राज्य सरकार को कार्रवाई का निर्देश
साहिबगंज जिले में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। अदालत ने अगले सुनवाई तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।
रांची, झारखंड - 10 सितंबर 2024: साहिबगंज जिले में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जलापूर्ति योजना के पूरा होने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) कोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश भी दिया है।
राज्य सरकार की ओर से बहस कर रहे महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि कोर्ट में गलत जानकारी देने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद, अदालत ने नाराजगी जताई कि 16 वर्षों से केवल आश्वासन ही मिले हैं, जबकि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पानी की अत्यधिक कमी है।
अदालत ने कहा कि पानी एक मौलिक आवश्यकता है और इसकी कमी से लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और अधिवक्ता ओम प्रकाश ने पैरवी की। प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग की है।
इस आदेश से राज्य सरकार के लिए यह संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जलापूर्ति योजना में देरी को लेकर ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। अदालत के निर्देशों के बाद, यह देखना होगा कि राज्य सरकार कैसे और कब तक इस योजना को पूरा कर पाती है।
What's Your Reaction?