Nawada Hearing: डीएम ने दिए तुरंत समाधान के निर्देश, जानें लोक शिकायत निवारण का आसान तरीका

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत नवादा के डीएम रवि प्रकाश ने द्वितीय अपीलों की सुनवाई की। जानें शिकायत निवारण प्रक्रिया, इसके लाभ और कैसे आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

Dec 18, 2024 - 13:32
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Nawada Hearing: डीएम ने दिए तुरंत समाधान के निर्देश, जानें लोक शिकायत निवारण का आसान तरीका
Nawada Hearing: डीएम ने दिए तुरंत समाधान के निर्देश, जानें लोक शिकायत निवारण का आसान तरीका

बिहार के नवादा जिले में जिला पदाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश ने सोमवार को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए तीन परिवादियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

शिकायत निवारण का मामला

प्रखण्ड सिरदला के ग्राम अकौना की मंजू प्रीतम, पत्नी दिलीप कुमार, ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दायर की थी। डीएम ने इस मामले में भी जांच को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत यह प्रक्रिया नागरिकों को सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। इस अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत का समाधान अधिकतम दो महीने के भीतर किया जाता है।

बिहार लोक शिकायत निवारण: एक ऐतिहासिक कदम

2015 में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया यह अधिनियम राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित समस्याओं को हल करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। इसके तहत विवादों का समाधान सुनवाई के माध्यम से किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।

इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति प्रखंड, अनुमंडल, या जिला स्तर पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत का समाधान ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

डीएम का संदेश: अब शिकायत निवारण होगा और आसान

डीएम रवि प्रकाश ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम ने नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। नवादा के समाहरणालय स्थित कार्यालय में शिकायत दर्ज करने और निवारण की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क उपलब्ध है।

उन्होंने कहा, “अब ऑनलाईन माध्यम से भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं।”

कैसे करें शिकायत दर्ज?

  1. ऑफलाइन प्रक्रिया:
    समाहरणालय के लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में शिकायत दर्ज करें।
  2. ऑनलाइन प्रक्रिया:
    बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर जाकर अपनी समस्या दर्ज करें।
  3. निःशुल्क सुविधा:
    किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

नवादा का मॉडल पूरे बिहार के लिए प्रेरणा

नवादा में शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुचारू और तेज बनाने के लिए डीएम रवि प्रकाश के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया राज्य के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल साबित हो सकती है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। नवादा में डीएम द्वारा की गई सुनवाई इसका सटीक उदाहरण है।

अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो बिना झिझक इस अधिनियम का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।