जमशेदपुर: गैंगस्टर अखिलेश सिंह के शूटर करण सिंह को हथियार केस में कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर अखिलेश सिंह के शूटर करण सिंह को 2010 के हथियार मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। जानिए इस फैसले से जुड़ी सभी जानकारियां और करण सिंह के आपराधिक इतिहास के बारे में।
गैंगस्टर अखिलेश सिंह के शूटर के रूप में कुख्यात करण सिंह उर्फ राजू को कोर्ट ने 29 नवंबर 2010 के हथियार मामले में बरी कर दिया है। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र से पकड़े गए करण सिंह को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्दोष करार दिया।
मामले का विवरण:
2010 में सीतारामडेरा थाना के पूर्व प्रभारी ने अपनी टीम के साथ बारीडीह इलाके में छापेमारी कर करण सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। करण सिंह पर आरोप था कि वह गैंगस्टर अखिलेश सिंह का शूटर है और उसके पास से हथियार बरामद हुए थे। इस मामले में 6 मई 2023 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने करण सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
करण सिंह ने इस फैसले के खिलाफ एडीजे 4 की अदालत में अपील की थी। सुनवाई के दौरान, करण सिंह को बरी कर दिया गया, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष करण के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहा।
करण सिंह का आपराधिक इतिहास:
करण सिंह, जिसे गैंगस्टर अखिलेश सिंह का शूटर माना जाता है, पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, इस मामले में कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आया है, लेकिन करण सिंह का नाम अब भी आपराधिक गतिविधियों में सामने आता रहता है। इस फैसले से शहर में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोग कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे न्यायिक प्रणाली की खामियों का उदाहरण मान रहे हैं।
आगे की कार्रवाई:
हालांकि करण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया गया है, लेकिन पुलिस और कानूनी अधिकारियों का कहना है कि वे अन्य मामलों में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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