Jamshedpur Crime: सरायकेला में 'शादी के झांसे' में यौन शोषण, जमशेदपुर के युवक गिरफ्तार

जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां में एक युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, पुलिस ने मानगो चेपा पुल निवासी को गिरफ्तार किया।  

Apr 25, 2025 - 13:19
Apr 25, 2025 - 13:24
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Jamshedpur Crime: सरायकेला में 'शादी के झांसे' में यौन शोषण, जमशेदपुर के युवक गिरफ्तार
Jamshedpur Crime: सरायकेला में 'शादी के झांसे' में यौन शोषण, जमशेदपुर के युवक गिरफ्तार

जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में महिला सुरक्षा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने समाज के नाक पर सवालिया निशान लगा दिया है। यहां एक युवक ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण किया, लेकिन जब लड़की ने शादी की बात की तो उसने मुकर जाने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जमशेदपुर के मानगो चेपा पुल इलाके का रहने वाला 29 वर्षीय मोहम्मद जहांगीर उर्फ जुगनू गिरफ्तार कर लिया गया।  

"शादी करूंगा" के झांसे में किया यौन शोषण  
घटना की शुरुआत कई साल पहले हुई जब आरोपी ने पीड़िता से संबंध बनाने शुरू किए। उसने लड़की को विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन धीरे-धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। जब भी लड़की ने शादी की बात उठाई, आरोपी ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। हाल ही में जब पीड़िता को पता चला कि जहांगीर किसी और से शादी करने की तैयारी कर रहा है, तो उसने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।  

23 अप्रैल को चांडिल थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।  

जमशेदपुर-सरायकेला में बढ़ रहे हैं ऐसे मामले  
यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में 'शादी के बहाने यौन शोषण' का मामला सामने आया है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड, खासकर जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं, जहां युवतियों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके उनका शोषण किया गया। स्थानीय एनजीओ 'सखी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में इस क्षेत्र में ऐसे 15 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश में आरोपी पीड़िता के करीबी या जान-पहचान वाले रहे हैं।  

क्या कहती है पुलिस?  
चांडिल थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िताओं को तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए, ताकि आरोपियों को सजा मिल सके।  

समाजसेवियों ने उठाए सवाल  
इस मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और समाज में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय महिला अधिकार कार्यकर्ता रीना देवी का कहना है कि "ऐसे मामलों में अक्सर पीड़िताएं सामाजिक डर के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं। लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।"  

क्या करें अगर आपके साथ हो ऐसी घटना?  
- किसी भी प्रकार के शोषण या धोखे की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।  
- आरोपी के दिए गए वादों और संदेशों को सुरक्षित रखें, ये सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं।  
- परिवार या विश्वसनीय लोगों को घटना के बारे में बताएं।  
- कानूनी सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन (181) या स्थानीय एनजीओ से संपर्क करें।  

 
यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि समाज में अभी भी कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पीड़िता का साहस इस मामले में सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे मामलों में सजा की दर बढ़ेगी? क्या समाज और कानून मिलकर ऐसे अपराधियों को सबक सिखा पाएंगे?

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Manish Tamsoy मनीष तामसोय कॉमर्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और खेलों के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज जैसे खेलों में उनकी गहरी समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता उन्हें एक कुशल खेल विश्लेषक बनाती है। इसके अलावा, मनीष वीडियो एडिटिंग में भी एक्सपर्ट हैं। उनका क्रिएटिव अप्रोच और टेक्निकल नॉलेज उन्हें खेल विश्लेषण से जुड़े वीडियो कंटेंट को आकर्षक और प्रभावी बनाने में मदद करता है। खेलों की दुनिया में हो रहे नए बदलावों और रोमांचक मुकाबलों पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार के रूप में स्थापित करती है।