Giridih Bus Car Crash: देवघर से बारात से लौट रहे परिवार की कार और विभा बस में टक्कर - दो मृत, पांच घायल
देवघर से बारात से लौट रहे परिवार में मातम, दो लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, विभा बस चालक के खिलाफ FIR, डिवाइडर का अभाव बना कारण।
Giridih Road Tragedy: धनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार के समीप गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देवघर से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही एक कार और सामने से आ रही 'विभा' बस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में कार सवार एक बुजुर्ग और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
जश्न से मातम तक - देवघर की शादी में हुआ हादसा
बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव निवासी जयनारायण राम का परिवार देवघर में एक रिश्तेदार की शादी (बारात) में शामिल होने गया था। वे सब अब घर वापस आ रहे थे। शादी की खुशियों का माहौल अभी बरकरार था कि लाल बाजार के पास विपरीत दिशा से आ रही 'विभा' नामक बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कुछ ही पलों में जश्न का माहौल मातम में बदल गया।
कार के अंदर का नज़ारा हृदयविदारक था
टक्कर के तुरंत बाद आसपास के लोगों और अन्य वाहन चालकों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
मृतक: 70 वर्षीय बंगाली हाड़ी, 24 वर्षीय कुमकुम कुमाई
घायल: सुकरी देवी, तारा देवी, रोनित कुमार, जयनारायण राम, अरविंद यादव
‘विभा’ बस और ओवरस्पीडिंग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 'विभा' (Vibha) बस का चालक अत्यधिक तेज रफ्तार में था और दूसरी लेन में अचानक आ गया जिससे यह टक्कर हुई। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में नेशनल हाईवे (NH) के बगैर क्रॉसिंग पर हर तीन महीने में होने वाली त्रासदी की पुनरावृत्ति है। असली सवाल यह है कि अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय FIR दर्ज कर क्यों चुप हो जाते हैं?
पीड़ित परिवार और बरमसिया गांव
बरमसिया गांव बिरनी थाना क्षेत्र में कोयलांचल की तलहटी के पास बसा एक छोटा सा गांव है। ग्रामीणों का जीवन खेती-बाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। जयनारायण राम के परिवार की यह घटना, जो शादी से लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे एक खुशी का पल शोक में बदल सकता है। प्रशासन ने अभी तक मुआवजा राशि का ऐलान नहीं किया है।
पुलिस FIR में क्या दर्ज है?
धनवार थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ IPC की धारा 279 (लापरवाही से ड्राइविंग), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 134 (दुर्घटना स्थल पर न रुकना) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला अंडर-ट्रायल में जाएगा।
आपकी राय क्या है – क्या सरकार को देवघर-गिरिडीह मार्ग जैसे चौराहे पर अगले हादसे से पहले स्पीड ब्रेकर और सीजनल पुलिस बूथ बनाने चाहिए? कमेंट में बताएं।
अगर आप भी शादी में बारात के साथ यात्रा कर रहे हैं तो वापसी के सफर में थकान और ओवरस्पीड के मामलों में सावधानी बरतें।
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