3 दिन नहीं मिलेगा शराब, जमशेदपुर में मतदान के लिए घोषित हुआ ड्राई डे
जमशेदपुर में 11 से 13 नवंबर तक ड्राई डे की घोषणा। मतदान के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री पर लगेगी रोक। जानें पूरी जानकारी।
जमशेदपुर, 5 नवंबर 2024: पूर्वी सिंहभूम जिला (जमशेदपुर) में 13 नवंबर को मतदान दिवस है। इस अवसर को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत, 11 नवंबर के अपराह्न 05:00 बजे से 13 नवंबर के शाम 05:00 बजे तक ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि मतदान के दौरान शांति और व्यवस्था बनी रहे।
मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक
इस ड्राई डे के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान, या अन्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को छह महीने तक की जेल, या दो हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का दंड भुगतना होगा। इसके साथ ही, यदि किसी व्यक्ति के पास शराब या मादक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उन्हें भी जब्त किया जाएगा।
प्रशासन की तैयारी
जिला प्रशासन ने इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मतदान की प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे मतदान के दिन अपने मताधिकार का सही उपयोग करें।
मतदाता इस दिन को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाएं। उन्हें चाहिए कि वे अपने दोस्तों और परिवार को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इस बार, मतदान का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारों का सही उपयोग करने का भी एक मौका है।
इस तरह, 11 से 13 नवंबर तक जमशेदपुर में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भाग लें।
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