Chaibasa Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मंसूर अंसारी को उम्रकैद
चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंसूर अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानें पूरी खबर।

चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। कुटियापदा निवासी मंसूर अंसारी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 14 अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता के परिजनों ने जगन्नाथपुर थाना में मंसूर अंसारी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लंबी सुनवाई के बाद, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंसूर अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।
यह फैसला न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की बड़ी उम्मीद है, बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ कानून बेहद सख्ती से पेश आता है।
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