1 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम: आधार, PPF, TDS और STT पर खास ध्यान दें

1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू हो रहे हैं। इसमें आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। जानिए इन नए नियमों के बारे में।

Sep 29, 2024 - 17:24
Sep 29, 2024 - 17:25
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1 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम: आधार, PPF, TDS और STT पर खास ध्यान दें
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम: आधार, PPF, TDS और STT पर खास ध्यान दें

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2024: हर महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू होते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से भी कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये नियम आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

आधार:
केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या (Enrollment ID) लिखने के प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया है। अब 1 अक्टूबर 2024 से आईटी रिटर्न भरते समय आधार नामांकन संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस कदम से पैन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। अब केवल आधार संख्या का ही उपयोग किया जा सकेगा।

पीपीएफ:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से जुड़े नए दिशा-निर्देश भी 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके तहत कुछ नए नियम बनाए हैं। अब नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर, उनके 18 साल के होने तक, केवल बचत खाते का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा, अगर आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही ब्याज मिलेगा। बाकी अन्य खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

टीडीएस (TDS):
आम बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव किए थे, जो अब 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। यदि आपको केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की आय होती है, तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा।

एसटीटी (STT):
शेयर मार्केट के फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की नई दरें भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। ऑप्शन की बिकवाली पर अब प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर अब ट्रेड की गई कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जबकि पहले यह 0.0125 प्रतिशत था।

इन नए नियमों के लागू होने से लोगों को अपने वित्तीय फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। टैक्स और निवेश से जुड़े इन बदलावों को समझना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।