मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका: विधानसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। अब वे आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
रांची, 25 अक्टूबर 2024: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे कोयला घोटाले के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि कोड़ा की याचिका पर गौर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इससे पहले, कोड़ा ने 2017 में झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के गलत आवंटन के आरोप में तीन साल की सजा पाई थी।
कोयला घोटाला मामला
इस मामले में कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कोड़ा की राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था।
राजनीतिक प्रभाव
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, जिन व्यक्तियों को दो साल से अधिक की सजा मिलती है, वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में मधु कोड़ा की राजनीतिक राह अब काफी कठिन हो गई है। उनके समर्थकों और पार्टी के नेताओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।
आगामी चुनाव में चुनौती
कोड़ा ने हमेशा झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इस फैसले से न केवल उनका राजनीतिक करियर प्रभावित हुआ है, बल्कि झारखंड की राजनीति में भी एक नई हलचल देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम का आगामी विधानसभा चुनावों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
मधु कोड़ा का यह मामला झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इससे उनकी पार्टी और समर्थक कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
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