झारखंड में 105 प्रशासनिक अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, जानें पूरी प्रक्रिया
झारखंड सरकार ने 105 प्रशासनिक अधिकारियों को अपर समाहर्ता पद पर प्रोन्नति दी। जानें प्रोन्नति की शर्तें और प्रक्रिया।
रांची, 4 अक्टूबर 2024: झारखंड सरकार ने राज्य के प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी और उनके समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता और समकक्ष कोटि में प्रोन्नति दे दी है। यह आदेश 105 अधिकारियों पर लागू होता है। इन पदाधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-12 में प्रोन्नति दी गई है।
सरकार ने पीबी-III 15600-39100, ग्रेड पे 6600 से पुनरीक्षित वेतनमान पीबी-III 15600-39100, ग्रेड पे 7600 में अधिकारियों का वेतनमान सुधार किया है। प्रोन्नति के तहत इन अधिकारियों को उनके नये पद का वास्तविक लाभ और अन्य सुविधाएं पदभार ग्रहण की तिथि से दी जाएंगी।
प्रोन्नति की प्रक्रिया
प्रोन्नति देने के नियमों के तहत, झारखंड सेवा संहिता के नियम 58 और झारखंड वित्त नियमावली के नियम 74 का पालन किया गया है। जिन पदाधिकारियों की प्रोन्नति अनुशंसा के आधार पर दी गयी है, उनके मुहरबंद लिफाफे में रखे गये आरोपों से मुक्त होने की स्थिति में प्रोन्नति को लागू किया जाएगा।
यदि इन अनुशंसाओं के आधार पर किसी अधिकारी को प्रोन्नति मिलती है, तो उसी कोटि के अंतिम प्रोन्नत अधिकारी को पदावनत किया जाएगा।
विशेष मामले
इस प्रक्रिया में सात अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी प्रोन्नति झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित द्वितीय बैच के अधिकारियों में से है। इनकी प्रोन्नति की स्थिति सीबीआई के एएचडी रांची केस के फैसले पर निर्भर करेगी।
झारखंड सरकार द्वारा जारी यह अधिसूचना राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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