झारखंड चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदी, 10 नवंबर से शुरू हुई नई गाइडलाइन्स!

"झारखंड चुनाव के पहले चरण के प्रचार में सोमवार को पाबंदी, 48 घंटे पहले थमेंगे प्रचार कार्य। निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइन्स, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।"

Nov 11, 2024 - 11:38
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झारखंड चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदी, 10 नवंबर से शुरू हुई नई गाइडलाइन्स!
झारखंड चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदी, 10 नवंबर से शुरू हुई नई गाइडलाइन्स!

रांची, 10 नवंबर 2024: झारखंड के पहले चरण के चुनाव प्रचार कार्य में सोमवार शाम से पाबंदी लग जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोमवार, 10 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। जहां मतदान शाम 5 बजे तक होना है, वहां प्रचार कार्य सोमवार को शाम 5 बजे थम जाएगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 4 बजे तक निर्धारित है, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले सोमवार को चार बजे समाप्त हो जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होते ही चुनावी कार्य में लगे सभी राजनीतिक दलों के सदस्य, जो वहां के निवासी नहीं हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्र से चले जाना होगा। अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद वहां पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, श्री कुमार ने जानकारी दी कि सोमवार को राज्य के पांच जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेलीड्रापिंग के माध्यम से चुनाव कर्मियों को 225 बूथों पर भेजा जाएगा। यह कदम चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उठाया गया है।

आगे, श्री कुमार ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशियों को मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कैंप मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर लगाया जाएगा और उसे धार्मिक स्थलों या अतिक्रमित स्थानों पर स्थापित नहीं किया जा सकेगा। कैंप में प्रत्याशी का झंडा, बैनर या फोटो भी नहीं लगाया जा सकता।

वहां केवल एक टेबल और दो कुर्सियां रखी जा सकती हैं। खान-पान पर भी पाबंदी रहेगी। मतदान के बाद कैंप में लौटने की भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करें और अपनी चुनावी गतिविधियों को सही तरीके से संचालित करें।

निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदाता पर्ची के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जिन मतदाताओं को पर्ची नहीं मिली है, वे मतदान केंद्र पर बीएओ या वालेंटियर से संपर्क करके टोकन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उन्हें मतदान में कोई परेशानी न हो। यदि किसी के पास वोटर आइडी कार्ड नहीं है, तो 12 अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों से उनकी पहचान की जाएगी और फिर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

रवि कुमार ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 53 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 28 मामले गढ़वा जिले में हुए हैं। इसके अलावा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 176.15 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हो चुकी है।

यह चुनाव प्रचार की पाबंदी और नियमों की सख्ती से जुड़े दिशा-निर्देश आगामी चुनाव प्रक्रिया के पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन करें और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न करें।

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